अब 18 साल की उम्र तक नहीं करना होगा इंतजार

- मतदान के प्रति युवाओं को आकर्षित करने के लिए उठाया कदम

- एक अगस्त 2022 से शुरू होगा यह अभियान
- बीएलओ के पास नाम जुड़वाने के इच्छुक युवा कर सकेंगे आवेदन
- नाम जुड़वाने के लिए आनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन
संवाद सहयोगी, जमुई : निर्वाचन आयोग ने मतदान के घटते प्रतिशत और इसके प्रति लोगों के झुकाव में कमी को देखते हुए जरूरी कदम उठाया है।
किसी भी युवा अथवा युवती को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा कर मतदाता बनने के लिए 18 साल की उम्र तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चुनाव आयोग द्वारा जारी नए निर्देश के अनुसार 17 साल से अधिक उम्र वाले युवा अथवा युवती एडवांस में इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पूर्व में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए एक जनवरी 2023 को 18 साल की आयु पूरी करने वालों के लिए इसे अहर्ता तिथि घोषित की गई थी। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने युवा और युवतियों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने और उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए फिर से नियमों में बदलाव किया है। अब एक अप्रैल 2023 अथवा एक अक्टूबर 2023 को भी 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा तथा युवती मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। उप निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार सबसे पहले एक जनवरी 2023 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। इसके बाद द्वितीय चरण में एक अप्रैल 2023 को और तृतीय चरण में एक अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लोगों का नाम मतदाता सूची में सभी दस्तावेज के जांच के पश्चात जोड़ा जाएगा। अगस्त माह से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन लेने का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा एक अगस्त से ही पूरे जिले में मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची में आधार संख्या जोड़ने के लिए भी अभियान प्रारंभ किया जाएगा।

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कोट
मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन लेने को लेकर सारी कवायद पूरी कर ली गई है। एक अगस्त से पूरे जिले में यह अभियान चलाया जाएगा। अधिक से अधिक युवाओं को नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।
गुलाब लकड़ा, उप निर्वाचन पदाधिकारी

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