बाजपट्टी के बोहा वासुदेवपुर में तीन साल पूर्व हत्या के मामले में आरोपित दोषी करार

सीतामढ़ी। हत्या के एक मामले में एडीजे दस रविद्र कुमार राय की अदालत ने आरोपित को दोषी करार दिया है। इस मामले में सजा के बिदु पर फैसला पांच अगस्त को सुनाया जाएगा। आरोपित बाजपट्टी थाना क्षेत्र के बोहा वासुदेवपुर गांव निवासी रितेश सिंह उर्फ पिटू उसी गांव के शिव वचन सिंह की हत्या में आरोपित किया गया था। आरोप है कि शिववचन सिंह के बेटे से रंगदारी नहीं वसूल सका तो उनकी हत्या कर डाली। शनिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। मामले में सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रामवृक्ष ठाकुर ने पक्ष रखा। फरियादी की ओर से अधिवक्ता इंद्रकांत चौधरी ने तो बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमर कुमार मिश्रा ने पक्ष रखा। बाजपट्टी थाना क्षेत्र के बोहा वासुदेवपुर गांव निवासी शिव वचन सिंह ने एक जून 2019 को आरोपित के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था। आरोपों के अनुसार, शिव वचन सिंह ने बताया था कि रितेश सिंह अक्सर उसके घर पर आता था तथा उससे उसके पुत्र धीरज कुमार व सुनील कुमार के बारे में पूछता रहता। एक जून 2019 को रात्रि में वह खाना खाकर सो रहे थे तभी नितेश सिंह अपने अन्य सहयोगियों के साथ आया। उनके पुत्र को खोजने लगा। उन्होंने बता दिया कि पुत्र घर पर नहीं है। इतना सुनते ही सभी लोग कहने लगे इस बूढ़े को ले चलो तभी इसका बेटा आएगा और रंगदारी देगा। शिव पूजन ने विरोध किया तो उनके साथ सबने मारपीट की। उनके सिर में चाकू से वार कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद सभी लोग भाग गए। इधर, 3 जुलाई, 2019 को रितेश सिंह व अन्य ने मिलकर मुकदमा सुलह नहीं करने के कारण शिव वचन सिंह की हत्या कर दी। शिव पूजन सिंह के पुत्र धीरज कुमार ने सदर अस्पताल सीतामढ़ी में पुलिस के समक्ष बयान दिया कि रितेश सिंह और उसके सहयोगियों ने उसके पिता को मौत के घाट उतारा है। इस आलोक में बाजपट्टी थाने में 10 जुलाई, 2019 को हत्या का केस दर्ज हुआ।


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