आधार से लिक होगा वोटर आई-कार्ड, शुरू हुआ महाभियान

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। वोटर आई-कार्ड अब आधार से लिक किया जाएगा। निर्वाचन आयोग पूरे देश में मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिक करने के लिए मंगलवार से महाभियान शुरू कर रहा है। साथ ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाना और संशोधन करना आसान हो जाएगा।

पहले जहां एक जनवरी की अहर्ता को लेकर मतदाता सूची का निर्माण होता था वहीं नए संशोधन के बाद अब निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने के लिए अहर्ता वर्ष में चार बार क्रमश एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई तथा एक अक्टूबर को निर्धारित कर दी गई है। उक्त बातें अपर समाहर्ता केडी प्रौज्ज्वल ने सोमवार को समाहरणालय सभागार में मतदाता पंजीकरण से संबंधित नए प्रपत्र एवं आधार संख्या संग्रह को लेकर आयोजित बैठक के दौरान कही। इस मौके पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अध्यक्ष, सचिव,प्रतिनिधि उपस्थित थे। आनलाइन किया जा सकेगा मतदाता सूची में संशोधन बैठक को संबोधित करते हुए अपर समाहर्ता ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाना और संशोधन करना आसान हो गया है। कहा कि मतदाता फार्म 6 बी में आधार की सूचना अद्यतन करने के लिए आनलाइन माध्यमों, वोटर हेल्पलाइन का उपयोग भी कर सकते हैं। यह पूरी तरह से सुरक्षित है। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी अनिरुद्ध प्रसाद यादव के साथ-साथ ,भाजपा ,जदयू ,आरजेडी, सीपीएम (एमएल) एलजेपी एवं कांग्रेस संबंधित राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधि तथा मीडिया प्रतिनिधिगण और संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। बीएलओ प्रपत्र छह में एकत्रित करेंगे आधार संख्या बैठक के दौरान मौजूद उप निर्वाचन पदाधिकारी अनिरुद्ध प्रसाद यादव ने बताया कि आयोग द्वारा एक अगस्त से वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने का काम काम शुरू किया है। यह कार्य पूरी तरह से स्वैच्छिक है। अभियान के दौरान बीएलओ प्रपत्र 6 बी के माध्यम से मौजूदा मतदाताओं की आधार संख्या एकत्रित करेंगे। जिसका उद्देश्य मतदाताओं की पहचान स्थापित करना और एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही व्यक्ति के नाम के पंजीकरण अथवा एक से अधिक बार उसी निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण की पहचान करना है। ताकि भविष्य में मतदाताओं को बेहतर चुनावी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार आधार एकत्रीकरण कार्य एक अगस्त 2022 से ऑनलाइन एवं ऑफलाइन के माध्यम से प्रारंभ किया गया है। मतदाता द्वारा आधार नंबर दिया जाना स्वैच्छिक है। संबंधित ईआरओ को मतदाता सूची में किसी भी प्रविष्टि को आधार संख्या उपलब्ध नहीं कराने पर नहीं हटेगा। मतदाता सूची के प्रपत्र में किया गया है बदलाव उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदाताओं के पंजीकरण के लिए काम आने वाले मुख्य प्रपत्र 6, 7 एवं 8 में संशोधन किया गया है। संशोधित प्रपत्र 6 अब केवल नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कर दिया गया है। इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरण हेतु आवेदन के प्रावधानों को हटाकर संशोधित प्रपत्र 8 में शामिल किया गया है।प्रपत्र 7 में मतदाता सूची में नाम हटाने के लिए प्रमाण पत्र संलग्न करने का प्रावधान है। इसी प्रकार एक ही विधानसभा क्षेत्र के भीतर निवास स्थानांतरण के मामले के लिए प्रपत्र 8 ए को समाप्त कर प्रपत्र 8 में ही इसके लिए प्रावधान किया गया है। संशोधित फार्म 8 में मतदाता के निवास स्थानांतरण वर्तमान निर्वाचक नामावलियों की प्रविष्टियों में सुधार प्रतिस्थापन ईपिक एवं दिव्यांगजन के रूप में चिन्हिकरण का प्रावधान किया गया है। मतदान केन्द्रों पर चलेगा विशेष अभियान वोटर कार्ड को आधार से लिक करने के लिए निर्वाचन विभाग के द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा।अभियान को लेकर पहला विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। जहां मतदाता स्वैच्छिक रूप से वोटर कार्ड को आधार से जुडवा सकेंगे। इसके लिए सितंबर से दिसंबर महीने में 9 विशेष कैंप का आयोजन होगा। सितंबर महीने में 4 ,18 एवं 25 सितंबर , अक्टूबर महीने में 9 एवं 23 अक्टूबर, नवंबर महीने में 6 एवं 20 नवंबर और दिसंबर में 4 एवं 11 दिसंबर को विशेष कैंप का आयोजन निर्धारित है। 31 मार्च 2023 तक मतदाता सूची को आधार नंबर से लिक कराए जाने का अभियान प्रस्तावित है।

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