आठ साल पहले सुनील पांडेय गए थे जेल, कोर्ट से हुए थे बरी

आठ साल पहले सुनील पांडेय गए थे जेल, कोर्ट से हुए थे बरी

आरा। भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा के पूर्व विधायक सुनील पांडेय उर्फ नरेन्द्र पांडेय यूपी के मिर्जापुर जिले में गिरफ्तारी को लेकर फिर विवाद में हैं। वे पहले से भी भोजपुर एवं रोहतास जिले में कई छोटे-बड़े मामलों में आरोपित रहे हैं। आठ साल पहले आरा टाउन थाना पुलिस ने कोर्ट बम ब्लास्ट कांड में पूर्व विधायक को अप्राथमिकी आरोपित बनाते हुए जेल भेजा था। करीब चार साल बाद कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया था।
मूल रूप से रोहतास जिले के काराकाट थाना के नावाडीह गांव निवासी पूर्व विधायक सुनील पांडेय का राजनीतिक कार्य क्षेत्र भोजपुर जिला रहा है। 2020 में तरारी सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़े और हार गए थे। समता पार्टी से राजनीतिक सफर शुरू करने वाले पांडेय की छवि बाहुबली की रही है। भोजपुर के पीरो विधानसभा क्षेत्र से 2000 में पहली बार चुनाव मैदान में उतरे और विधायक चुन लिए गए थे। इसके बाद जीत की हैट्रिक लगाई थी। वह जदयू से लेकर लोजपा तक से जुड़ चुके हैं।

23 जनवरी 2015 को आरा सिविल कोर्ट में बम ब्लास्ट हुआ था। उसमें यूपी की महिला नगीना देवी की मौत हो गई थी। कोर्ट हाजत की सुरक्षा में तैनात सिपाही अमित कुमार भी बलिदान हुए थे। करीब 20 लोग जख्मी हुए थे। धमाके के बीच पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे लंबू शर्मा और अखिलेश उपाध्याय भाग निकले थे। इस मामले में पीरो के कुख्यात लंबू शर्मा व नोनार गांव के अखिलेश उपाध्याय सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी हुई थी। जांच के क्रम में चांद मियां, नईम मिया व प्रमोद सिंह सहित अन्य के नाम आए थे। बाद में ब्लास्ट में यूपी के बाहुबली नेता ब्रजेश सिंह, यूपी के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी और पीरो के पूर्व विधायक सुनील पांडेय तक का नाम आया था। मामले में सुनील पांडेय को जेल भी जाना पड़ा था। जेल में बंद एक अपराधी से फोन पर बात करने के आधार पर पुलिस ने सुनील को 11 जुलाई 2015 को जेल भेजा था। ब्रजेश सिंह की भी आरा कोर्ट में पेशी हुई थी, लेकिन साक्ष्य के अभाव में पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं किया। मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी पुलिस को साक्ष्य नहीं मिला था। 18 अगस्त 2019 को कोर्ट बम कांड में अदालत ने फैसला सुनाया था। इसमें पूर्व विधायक सुनील पांडेय समेत तीन को अदालत ने बरी कर दिया था। वहीं, आठ लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी।
तीन माह पहले भी हुआ था केस
मई 2022 में रोहतास जिले के काराकाट थाना क्षेत्र के नावाडिह गांव में पूर्व विधायक सुनील पांडेय की शादी की सालगिरह पर डांसर सपना चौधरी का कार्यक्रम हुआ था। रंगारंग कार्यक्रम में कुछ लोगों का हर्ष फायरिंग करते वीडियो वायरल हुआ था। इसे लेकर काराकाट थाना में पूर्व विधायक व अन्य पर शस्त्र अधिनियम एवं लाउडस्पीकर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था।
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