पूर्व मुखिया सुबोध राय हत्याकांड में पैक्स अध्यक्ष समेत दो के खिलाफ के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई

पूर्व मुखिया सुबोध राय हत्याकांड में पैक्स अध्यक्ष समेत दो के खिलाफ के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई

शिवहर। पूर्व मुखिया सह जाप नेता सुबोध राय हत्याकांड में श्यामपुर भटहां थाना पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपित सह पैक्स अध्यक्ष नितेश कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह तथा अमित कुमार सिंह के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की। थानाध्यक्ष विजय यादव के नेतृत्व में दंडाधिकारी की मौजूदगी में पुलिस की टीम ने मजदूरों व जेसीबी की मदद से रामवन गांव स्थित नितेश कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह तथा अमित कुमार सिंह के घर को ध्वस्त कर दिया। वहीं घर की खिड़की, कीवाड़ और ग्रिल तोड़कर घर में रखी गोदरेज और फर्नीचर समेत तमाम सामग्री जब्त कर ली। इस दौरान सुबोध राय के स्वजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर मौजूद रहे। सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहे। पुलिस की अलग-अलग टीमें चार घंटे तक कुर्की की कार्रवाई में लगी रही। बताते चलें कि, 27 जून की अलसुबह रामवन गांव में पूर्व मुखिया सह जाप नेता तथा रामवन रोहुआ पंचायत की मुखिया मुन्नी देवी के पति सुबोध राय की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बदमाशों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब, सुबोध राय गांव के पंकज सिंह के दरवाजे पर बैठक कर चाय पी रहे थे। घटना की बाबत मृतक के भाई संतोष राय के फर्द बयान के आधार पर 28 जून को श्यामपुर भटहां थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिसमें रामवन रोहुआ के पैक्स अध्यक्ष नितेश कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह, पिता विनय कुमार सिंह, अमित कुमार सिंह, बहुआरा निवासी लालू सिंह, रोहुआ निवासी गौतम सिंह उर्फ नवरत्ना सिंह के अलावा रामवन निवासी मुकेश सिंह, पंकज सिंह, मसहा निवासी दिलीप कुमार सिंह, रवींद्र सिंह, रोहुआ निवासी विराज मंडल व तीन-चार अज्ञात को आरोपित किया गया था। दर्ज प्राथमिकी में भूमि विवाद में हत्या का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने मामले में एक आरोपित विराज मंडल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जबकि, 17 जुलाई को रामवन गांव स्थित पूर्व मुखिया स्व. सुबोध राय के आवास पर फायरिग कर दहशत फैला दी थी। पूर्व मुखिया के स्वजनों की जवाबी फायरिंग के बाद अपराधी भाग निकले थे। मामले में एक दर्जन अज्ञात को आरोपित किया गया था। इसी बीच पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई के लिए कोर्ट में अर्जी दिया था। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 21 जुलाई को सभी फरार आरोपितों के खिलाफ इश्तेहार की कार्रवाई की थी। बावजूद इसके आरोपितों ने सरेंडर नहीं किया। लिहाजा, पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की है।

अन्य समाचार