नीतीश सरकार की ये कैसी शराबबंदी : 7 माह में 3453 शराबी गिरफ्तार, अब 'आधार' से हो रही पियक्कड़ों की पहचान



आरा, दीपक। बिहार में कहने को तो पूरी तरह से शराब बैन है, लेकिन इसके बावजूद शराब पीने और शराब पीकर गाड़ी चलाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी को लेकर अब पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है और शराब पीते पकड़े जाने वाले आरोपितों को आधार कार्ड नंबर से चिह्नित कर रही है।
हाल ही में भोजपुर जिले करीब 20 लोगों को दूसरी बार शराब पीने के आरोप में चिह्नित किया गया। नए संशोधित शराबबंदी कानून के तहत उन पर एक साल के लिए जेल भेजने के लिए न्यायालय में मामला चल रहा है। दूसरी ओर अवैध शराब तस्करों के साथ-साथ पुलिस तस्करी में इस्तेमाल किए जाने वाले गाड़ियों के मालिकों की भी कमर तोड़ने में जुट गई है।

करीब सात महीने के अंदर तस्करी में इस्तेमाल की जाने वाली करीब 450 गाड़ियां जब्त हुई हैं। जबकि, दो सौ गाड़ियों और 30 जमीन व घर के अधिग्रहण का प्रस्ताव जिलाधिकारी के पास भेजा गया है। जब्त गाड़ियों में सर्वाधिक दुपहिया 300, तीन पहिया 100 व चार पहिया और भी ट्रक शामिल हैं।
प्रदेश में सख्ती के बावजूद बढ़ते शराब के मामले को लेकर जिला पुलिस और उत्पाद विभाग दोनों की तरफ से कार्रवाई चल रही है। एक अगस्त से उत्पाद विभाग ने एलटीएफ से गाड़ियों को हटाकर वापस कर लिया था। हालांकि, इसका प्रभाव जिला पुलिस पर नहीं दिख रहा है। एसपी संजय कुमार सिंह लगातार प्रयासरत हैं। इसी के साथ अक्टूबर और नवंबर महीने में सबसे ज्यादा मामले दर्ज और गिरफ्तारी की गई है।
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दूसरी ओर, जिला उत्पाद विभाग ने भी अक्टूबर-नवंबर महीने में शराब पीने और बेचने वाले 796 लोगों को पकड़ा है। उत्पाद विभाग व जिला पुलिस ने करीब 20 लोगों को दूसरी बार शराब पीते पकड़ा है। जिनके खिलाफ एक साल के लिए जेल भेजने को लेकर सुनवाई चल रही है। नए कानून के तहत पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर दो से छह हजार रुपये के जुर्माने का प्रवधान है।
वहीं दूसरी बार ऐसा पाए जाने पर सजा का नियम है। सहायक उत्पाद आयुक्त नीरज कुमार रंजन ने बताया कि नवंबर महीने में उत्पाद विभाग ने 545 लोगों को शराब पीते हुए पकड़ा, जबकि 122 को शराब की बिक्री करते हुए। वहीं दिसंबर महीने के आंकड़ों पर नजर डालें तो करीब सवा सौ अधिक शराब पीने वाले पकड़े गए, तो वहीं 50 से अधिक लोग इसक बिक्री में शामिल पाए गए।
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