Supreme Court ने बिहार में जहरीली शराब कांड पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार, की गई थी SIT की मांग



छपरा, एएनआई। Chhapra Hooch Tragedy: बिहार (Bihar) के छपरा में जहरीली शराब से अब तक 53 लोगों की मौत हो गई और कई लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि, कई गांवों में मातम पसर गया है। इस घटना ने बिहार ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है.
बिहार (छपरा) जहरीली शराब कांड को लेकर एसआईटी जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में अवैध शराब के निर्माण, व्यापार और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए एक स्वतंत्र जांच और कार्य योजना तैयार करने की मांग की गई है। पीआईएल में पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग भी की गई है।

A petition was filed in the Supreme Court seeking SIT probe in Bihar (Chapra) hooch tragedy.

The plea seeks an independent probe and formulation of action plan to curb the manufacturing, trading and sale of illicit liquor. PIL further seeks compensation for the victims’ families pic.twitter.com/ckLM3tl4dx
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस मेंशनिंग लिस्ट में नहीं है. इस पर तुरंत सुनवाई नहीं की जा सकती है। ये जनहित याचिका प्रॉपर तरीके से दायर करनी होगी। मामले को लेकर पुलिस में एक्टिव नजर आ रही है और पूरे सारण जिले में छापेमारी की जा रही है। अब तक शराब के कारोबार से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका और भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है। बिहार में इसको लेकर बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है।
Chhapra: स्पिरिट के नाम पर जानलेवा केमिकल से बन रही शराब, अवैध कारोबारी भी नहीं जानते इथेनाल-मिथेनाल में अंतर यह भी पढ़ें
ये भी पढ़ें:
Bihar Hooch Tragedy: सारण के बाद सिवान में जहरीली शराब से 5 की मौत, विधानसभा में बोले नीतीश- नहीं देंगे मुआवजा
Shraddha Murder Case के आरोपित आफताब ने लगाई जमानत की गुहार, साकेत कोर्ट में याचिका की दायर



अन्य समाचार