भैंस चराते समय हुई थी घोलट मंडल की हत्‍या, एक ही परिवार के पांच दोषियों को आजीवन कारावास



मुंगेर, संवाद सूत्र: वर्ष 2017 में बरियारपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में घोलट मंडल की हत्या करने और शव छिपाने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार पांडेय ने सोमवार को पांच आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जिला जज ने सजा की बिंदु पर अभियोजन और बचाव पक्ष का दलील सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है। मामले के आरोपित बरियारपुर थाना के शकहरा गांव के सिकंदर मंडल उर्फ सिको ,गोरे मंडल, टिंकु मंडल, राजेश मंडल और अवधेश मंडल को हत्या कर शव छिपाने और आर्म्स एक्ट के मामले में सजा सुनाई और 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सभी दोषी एक ही परिवार के हैं।

अभियोजन पक्ष के एपीपी अभय कुमार ने बताया कि इस मामले में जिला जज ने दिवंगत की पत्नी रूबी देवी को बिहार पीड़ित प्रतिकार स्कीम के तहत दो लाख रुपये सहयोग राशि देने का भी निर्देश डीएलएसए के सचिव को दिया है। पांच वर्ष बाद आरोपितों को सजा मिलने के बाद पीड़ित परिवार वालों में खुशी दिखी।
बरियारपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव के किसान घोलट मंडल 28 अक्टूबर 2017 को पत्नी रूबी देवी के साथ भैंस चराने के लिए पड़ोस के शकहरा गांव में गया था। पत्नी खेत में घास काट रही थी। इसी बीच वर्चस्व को लेकर शकरा गांव के स्व. त्रिलोकी मंडल के तीन बेटों और उन तीनों बेटे के पुत्र व गांव के एक अन्य व्यक्ति ने घोलट मंडल की गोली मारकर हत्या के बाद शव को गंगा में फेंक दिया था।
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घटना के दो दिन बाद घोलट मंडल का शव कल्याणपुर गांव में गंगा किनारे से बरामद किया गया था। इस मामले में मृतक की पत्नी रूबी देवी ने सात लोगों पर केस दर्ज कराया था, जिनमें से पांच आरोपितों को जिला जज ने सजा सुनाई है। एक नामजद आरोपित बौनी मंडल फरार है। दूसरे फरार का मामला जुवनाइल जस्टिस बोर्ड में लंबित है।
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