Jamui Crime : जमुई में हत्या के मामले में एक महिला सहित आठ दोषियों को आजीवन कारावास, जुर्माना भी लगा



जमुई, संवाद सहयोगी। जमुई के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम व अनुसूचित जाति जनजाति मामलों के विशेष न्यायाधीश अनंत सिंह ने हत्या मामले में दोषी पाए जाने पर मंगलवार को एक महिला समेत आठ अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सभी आरोपितों को यह सजा कुछ लोगों के साथ मारपीट करने व एक व्यक्ति को गड़ासे से काटकर हत्या करने का दोषी पाए जाने पर सुनाई गई है। यह घटना आठ दिसंबर 2019 की है। उस रोज शाम करीब सात बजे गोवर्धन मांझी विपिन यादव के मकान में काम कर घर लौटने के दौरान सामान ले रहा था।

उसी दौरान सिकंदरा के ऋसीडीह गांव के मनोज यादव, सनोज यादव, वीरू यादव, बलवंत यादव, राजकुमार यादव, पवन यादव, गिरजा यादव तथा रीना देवी ने गोवर्धन मांझी को गाली गलौज करते हुए उसकी पिटाई शुरू कर दी थी। आरोप है कि गोवर्धन को बचाने के लिए आए विपिन यादव और बबलू यादव के साथ भी वे लोग मारपीट करने लगे।
इसी बीच इन लोगों ने विपिन यादव को खींचकर राजकुमार यादव के खेत के पास ले जाकर गड़ासे से काटकर उसकी हत्या कर दी। अभियुक्तों ने बबलू यादव के साथ भी मारपीट की थी। बाद में बबलू यादव द्वारा सिकंदरा थाना में यह मामला दर्ज कराया गया था। कोर्ट में इस मामले की लंबी सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं और उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया गया।
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एडीजे प्रथम अनंत सिंह ने उनके आधार पर अपने 37 पेजों के फैसले में सभी आठ दोषियों को हत्या की धारा 302/149 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपितों को अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम की धारा के तहत भी कैद व जुर्माने की सजा सुनाई गई। मामले में एक महिला को संदेह का लाभ देते हुए साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया।
सरकार की ओर से इसमें अनुसूचित जाति जनजाति मामलों के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार दास व स्वतंत्र अधिवक्ता रामाकांत सिंह तथा बचाव पक्ष की ओर से राजीव कुमार सिन्हा, श्याम देव सिंह व चमरु तांती ने भाग लिया। मृतक के भाई ने कहा कि न्यायालय के फैसले से उन्हें न्याय मिला है। 

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