Samastipur Crime : शराब तस्कर को कोर्ट ने सुनाई 10 साल सश्रम कैद की सजा, एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया



समस्तीपुर, संवाद सहयोगी। व्यवहार न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार द्वितीय ने मंगलवार को शराब के अवैध कारोबार से संबंधित मामले की सुनवाई की। न्यायाधीश ने शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त विभूतिपुर थाना क्षेत्र के चकहबीब गांव निवासी विनोद मिश्रा को दोषी करार करते हुए धारा 30 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये अर्थदंड देने की भी सजा सुनाई।

अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 6 महीने अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता (उत्पाद) पंकज कुमार व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बीरेश कुमार ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा। मामला विभूतिपुर थाना क्षेत्र के उत्पाद वाद संख्या 284/2019 से संबंधित है। जिसमें उत्पाद विभाग की टीम ने विभूतिपुर थाना क्षेत्र के चकहबीब गांव में 6 जुलाई 2019 की संध्या 7.30 बजे छापेमारी की थी। इसमें अभियुक्त के घर के पीछे बने उसके निज जमीन से 90 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया था। इस दौरान बरामदगी स्थल से पुलिस ने अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया था। जिसके बाद आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी।


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