Motihari Crime : मोतिहारी में किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल सश्रम कारावास



मोतिहारी, संवाद सहयोगी। मोतिहारी में जिला अदालत ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को पॉक्सो एक्ट के तहत बीस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर एक लाख सत्तर हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
जानकारी के अनुसार, सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश राहुल कुमार ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में दोषी पाते हुए नामजद अभियुक्त को बीस वर्षों का सश्रम कारावास व एक लाख सत्तर हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

अर्थ दंड नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट की ओर से यह सजा मामले में दोषी पाए गए चकिया थाना के घंघटी निवासी पप्पू कुमार को सुनाई गई है। मामले में पीड़िता की मां ने केसरिया थाना कांड संख्या-256/2013 दर्ज कराते हुए एक महिला सहित पांच के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
इसमें कहा गया था कि 22 अगस्त 2013 को उसकी 14 वर्षीय पुत्री केसरिया मध्य विद्यालय में पढ़ने गई थी। स्कूल में मध्यांतर के बाद वह गायब हो गई थी। खोजबीन में पता चला कि स्कूल में खाना बनाने वाली दाई रोज पीड़िता को अपने स्तर से खाना खिलाती थी और अपने बेटा चंदन से शादी के लिए कहती थी।
Motihari Crime : मोतिहारी में स्कॉर्पियो से चाइना मेड 16 ड्रोन कैमरे बरामद, तस्कर गिरफ्तार, ढाका जा रही थी खेप यह भी पढ़ें
किशोरी की मां ने आरोप लगाया कि खाना बनाने वाली दाई ने ही उनकी पुत्री को शादी की नीयत से कहीं गायब कर दिया है। पुलिस अनुसंधान में मामले का खुलासा हुआ और पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद पीड़िता को बरामद कर लिया। पुलिस ने अभियुक्तों के विरुद्ध अलग-अलग आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए। 
इस मामले में कोर्ट पहले ही एक अन्य महिला अभियुक्त को सजा सुना चुकी है। वाद संख्या-14/2022 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक कुमार शिवशंकर सिंह ने चार गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने धारा 363, 366(ए), 376, 372, 120(बी) एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई।

अन्य समाचार