सिवान में पांच साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद, 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया



जासं, सिवान। अपर जिला न्यायाधीश षष्ठम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो प्रवीण कुमार सिंह निकेत की अदालत ने पांच वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए आरोपी अमेरिका महतो को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए यह सजा दी है।
बुधवार को अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की उपस्थिति में अभियुक्त अमेरिका महतो को भादवि की धारा 376 के साथ पोक्सो अधिनियम के तहत 20 वर्ष कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर अभियुक्त को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

जानकारी के मुताबिक, एमएच नगर थाना अंतर्गत के एक गांव में 23 अप्रैल 2019 को बगीचे के पास बच्ची खेल रही थी। तभी अपने ससुराल आए एकमा थाना के परसा निवासी आरोपी अमेरिका महतो बच्ची को बहला-फुसलाकर सुनसान जगह ले गया और दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। बच्ची के शोर करने पर वह भाग गया।
बच्ची ने घर आकर आपबीती बताई तो मां ने महिला थाने में 24 अप्रैल 2019 को अमेरिका महतो के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। इसी मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। 
Bihar Bridge Collapse: बाइक चलने पर भी कांपने वाला ब्रिटिश काल का पुल बिहार में उठा रहा आधुनिक भारत का बोझ यह भी पढ़ें
अदालत ने विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से बिहार पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत बच्ची को हुए मानसिक और शारीरिक क्षति को लेकर पांच लाख बैंक में फिक्स डिपाजिट के रूप में जमा कराए जाने का भी निर्देश पारित किया है। जब बच्ची परिपक्व हो जाएगी तो वह स्वयं राशि निकाल सकेगी। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक नरेश कुमार सिंह तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता परशुराम सिंह ने बहस की।

अन्य समाचार