दरभंगा: सौतेली भाभी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की जेल, पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाकर देता था धमकी



दरभंगा, संवाद सहयोगी। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उदयवंत कुमार की अदालत ने गुरुवार को सौतेली भाभी से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, 11 हजार रुपये अर्थदंड चुकाने का आदेश दिया है। अर्थदंड नहीं जमा करने पर उसे क्रमशः छह और एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
अदालत ने यह सजा महिला थानाकांड संख्या 3/19 के नामजद अभियुक्त सदर थाना क्षेत्र के मब्बी ओपी निवासी नीतेश कुमार राय को सुनाई है। अदालत ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के गहन परिसीलन के बाद दोषी को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 376 में दस वर्ष तथा दस हजार रुपये अर्थदंड और धारा 506 में दो वर्ष की सजा व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह ने इसे एक सामाजिक अपराध बताते हुए न्यायालय से अधिकतम सजा देने की गुजारिश की थी। एपीपी सिंह ने बताया कि अक्टूबर 2017 में एक दिन अभियुक्त ने अपनी सौतेली भाभी के खाने में नशा मिला दिया था। खाना खाने पर पीड़िता बेहोश हो गई थी। 
इसके बाद आरोपी ने महिला का अश्लील वीडियो बना लिया। घर से उसके पति के बाहर जाने पर महिला को वीडियो दिखाकर दुष्कर्म करता रहा। महिला ने 27 जनवरी 2018 को सभी बातें अपने पति को बताईं। इसकी गांव में पंचायत हुई, जिसमें अभियुक्त ने भविष्य में गलती नहीं दोहराने का आश्वासन दिया।

परंतु आरोपी दिसंबर 2018 में यौन शोषण के लिए दबाव बनाने लगा। बाध्य होकर पीड़िता ने महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई। अदालत में अभियुक्त के विरुद्ध 31 मई 2019 को आरोप गठन किया गया।
एपीपी सिंह ने कोर्ट के समक्ष नौ गवाहों की गवाही कराकर अभियुक्त पर आरोप साबित किया। कोर्ट ने इस मामले में सात फरवरी को अभियुक्त को दोषी घोषित करते हुए जेल भेज दिया था। दोषी को मिली सजा पर पीड़िता के अधिवक्ता संजीव कुमार कुंवर ने संतोष जताया है।

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