Bihar: बैकुंठपुर से राजद विधायक प्रेमशंकर प्रसाद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, दस साल पुराना है मामला



जागरण संवाददाता, गोपालगंज: दस साल पुराने एक मामले में बैकुंठपुर के वर्तमान राजद विधायक प्रेमशंकर प्रसाद पर अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। उक्त कार्रवाई विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने की है। यह मामला सितंबर 2012 में अजित कुमार सिंह उर्फ भुलाई सिंह से बकझक व गाली-गलौज करने एवं धमकी देने का है। अभियोजन पदाधिकारी आनंद शर्मा ने इसकी पुष्टि की है।
मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के ही भीमपुरवा गांव निवासी अजीत सिंह उर्फ भुलाई सिंह ने प्रेमशंकर प्रसाद यादव समेत दो लोगों के खिलाफ गाली-गलौज करने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी कराई थी। अजीत सिंह ने आवेदन में कहा था कि चार सितंबर 2012 को वह अपनी गाड़ी से अपने घर लौट रहे थे।

अजीत सिंह ने बताया कि मोहम्मदपुर मुख्य सड़क से जब वह अपने घर की तरफ जाने लगे तो सड़क के किनारे लगी एक दूसरी गाड़ी को उन्‍होंने हटाने के लिए कहा, जिसपर गाड़ी में बैठे लोगों ने लाट साहब कहकर उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया। इसके बाद उनकी गाड़ी का पीछा किया।
काशी टेंगराही गांव के पास जब आगे जा रही गाड़ी को रोककर उन्होंने देखा तो गाड़ी में प्रेम शंकर प्रसाद यादव तथा एक अन्य व्यक्ति सवार थे। इस दौरान अजीत और प्रेम शंकर की बकझक और गाली-गलौज हो गई। पीछा करने के क्रम में अजीत सिंह की गाड़ी में भी खरोच आने की बात प्राथमिकी में कही गई है।

अजीत सिंह का कहना था कि प्रेम शंकर प्रसाद यादव ने उन्हें गाड़ी लेकर वापस चले जाने के साथ ही धमकी भी दी। प्राथमिकी में अपने साथ किसी अनहोनी की भी आशंका व्यक्त की गई थी। अजीत कुमार सिंह के दिए गए आवेदन पर मोहम्मदपुर थाने में कांड संख्या 71/12 अंकित करने के बाद मामले की जांच का जिम्मा एसआई हरिश्चंद्र को सौंपा गया था।
इसी मामले में बैकुंठपुर के राजद विधायक प्रेम शंकर प्रसाद सोमवार को अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इसे गंभीरता से लेते हुए विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने राजद विधायक पर गैर- जमानती वारंट जारी कर दिया।

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