PAN Aadhaar Linking: फिर बढ़ी पैन से आधार को लिंक करने की तारीख, जान लीजिए नई डेडलाइन

28 Mar, 2023 05:37 PM | Saroj Kumar 1078

पैन कार्ड को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Link) करने की डेडलाइन को फिर से आगे बढ़ा दिया गया है. इस काम को करने के लिए पहले 31 मार्च 2023 की तारीख निर्धारित की गयी थी, जिसे 3 महीने और आगे 30 जून 2023 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब आप पैन कार्ड और आधार कार्ड को 30 जून 2023 तक ये काम कराने से चूकते है तो फिर आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रह जायेगा।


आयकर विभाग ने Tweet कर दी जानकारी 
इनकम टैक्स विभाग ने इस सन्दर्भ में Tweeter के जरिये ये जानकरी साँझा किया है। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने बताया की करदाताओं को ये रहत दी गयी है। आप सभी को बता दे आज के समय में पैन कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो आपके किसी भी वित्तीय काम के लिए बहुत जरुरी है।


30 जून के बाद डीएक्टिवेट हो जायेगा पैन कार्ड
पैन-आधार लिंक नहीं करने पर आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट कर दिया जायेगा। अगर ऐसा होता है, तो फिर कार्ड होल्डर म्यूच्यूअल फण्ड, स्टॉक मार्किट इन्वेस्टमेंट जैसे काम नहीं कर पाएंगे। यही नहीं आज के समय में बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर रियल स्टेट या अन्य कोई डील करने में पैन कार्ड सबसे जरुरी डॉक्यूमेंट होता है। इसलिए भले ही आधार-पैन लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ा दिया गया है, लेकिन आप इस काम को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्दी से जल्दी कर लेने में समझदारी है।


बंद कार्ड का इस्तेमाल पड़ेगा मंहंगा 
डीएक्टिवेट पैन कार्ड का इस्तेमाल आप किसी भी कार्य में लगाते है तो आपके ऊपर 10,000/- रुपये तक का जुरमाना लग सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 30 जून 2022 के बाद से पैन से आधार को लिंक कराने के लिए 1000/- रुपये का लेट फाइन तय किया है। बिना फाइन दिए आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करा पाएंगे।


पैन-आधार लिंक करने का तरीका 
- इनकम टैक्स की ऑफिसियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाये
- क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार (Link Aadhar) पर क्लिक करें 
- आपको स्क्रीन की एक नयी विंडो खुलेगी
- अब आप यह अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दे 
- "I validate my Aadhar Card details" के विकल्प को चुने
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे भर दे और फिर "Validate" पर क्लिक करे ।
- जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जायेगा.

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