गोरौल थानाध्यक्ष को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश

जागरण संवाददाता, हाजीपुर : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रेमचन्द्र वर्मा ने एक महिला की हत्या कर शव को गायब कर दिए जाने के मामले में न्यायालय द्वारा मांग किए गए प्रतिवेदन को न्यायालय में समर्पित नहीं किए जाने पर गोरौल थानाध्यक्ष को न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया गया है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सराय थाना क्षेत्र के मानसिंहपुर के शंकर दास की पुत्री सीमा की शादी वर्ष 2007 में गोरौल थाना क्षेत्र के हुसेना बुजुर्ग गांव के मनोज दास के साथ हुई थी। उसके पति अपने परिजनों के साथ मिलकर सीमा की हत्या कर शव को गायब कर दिया था।इस घटना की प्राथमिकी गोरौल थाना में दर्ज नहीं किए जाने पर मृतका के पिता ने 28 मई 2018 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में एक मामला दायर किया, जिसमें न्यायालय ने गोरौल थानाध्यक्ष से 18 जुलाई 2018 को प्रतिवेदन की मांग की थी। लेकिन थानाध्यक्ष दर्शाया प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित नहीं किया गया। इसके बाद न्यायालय ने गोरौल थानाध्यक्ष से शो-कॉज किया। फिर भी कोई प्रतिवेदन नहीं दिया गया। अंतत: न्यायालय ने गोरौल थानाध्यक्ष को अगामी 17 जनवरी को न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।

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Posted By: Jagran
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