वर्ष 2019 में कानून के फंदे में फंसे कई रिश्ते

- देवर ने भाभी को, भाई ने भाई को, साला ने जीजा को दिलाई सजा ओमप्रकाश पोद्दार, मुंगेर

बदलते दौर में रिश्तों की गांठ कमजोर होने लगी है। कानूनी दांव पेंच में अब रिश्ते भी उलझने लगे हैं। यही कारण है कि वर्ष 2019 में कई रिश्ते कानून के फंदे में फंसे। रिश्तों का खून करने करने के आरोप में रिश्तेदार ने ही मुकदमा दर्ज कराया और न्यायालय में गवाही देकर सजा दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई। ननद की हत्यारे भाभी व भाई, पत्नी की हत्यारे पति, बहु की हत्या के आरोप में सास, पोती की हत्या मामले में दादी, बेटी की हत्या के आरोप में पिता को सजा हुई। न्यायालय में कई मामलों में सुनाई गई सजा समाज में रिश्तों की कमजोर होती गांठ की कहानी बयां कर दे रही है।
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केस स्टडी (एक)
हत्यारे सास व दादी व हत्यारे पति व पिता सजावार :
देहज के लिए जमालपुर की आशा देवी व उसके दो माह की बच्ची प्रियंका की सास व पति ने तीन अक्टूबर 2014 को कुआं में ढकेल कर हत्या कर दी थी । दोहरे हत्या कांड को लेकर सत्रवाद संख्या 58/16 में एडीजे द्वितीय अनील कुमार मिश्रा ने 15 अप्रैल 2019 को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गुलालपुर गांव के आरोपित सास व दादी इंदिरा देवी व पति व पिता राजन तांती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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केस स्टडी (दो)
पत्नी की हत्या मामले में पति सजावार :
देवघर की रहने वाली सोनी देवी की शादी वर्ष 2013 में धरहरा थाना क्षेत्र के औड़ाबगीचा गांव के अरविद सिंह से हुई थी। सात जन्मों तक साथ निभाने की कसम लेने वाले पति ने पांच मई 2014 को सोनी देवी की हत्या कर लाश को बोरा में बंद कर बहियार के तालाब में फेंक दिया था। बदबू आने पर शव की बरामदगी हुई थी। धरहरा थाना कांड संख्या 81/14 में एडीजे चतुर्थ चंचल कुमार तिवारी ने 16 अप्रैल 2019 को आरोपित पति अरविद सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में अहम गवाह हत्याकांड का आरोपित का साला ही था। जिसकी गवाही पर न्यायालय ने अरविद सिंह को सजा सुनाई।
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केस स्टडी (तीन)
हत्यारे भाई को न्यायालय ने सुनाई सजा :
तारापुर में 12 जुलाई 2016 को जमीन विवाद में आरोपी तनवीर ने अपने भाई तन्जीर को गोली मारकर हत्या कर दी थी । सत्रवाद संख्या 268/17 में एडीजे प्रथम पुरुषोत्तम मिश्रा ने 22 अप्रैल 2019 को आरोपित तनवीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई । इस मामले में अन्य भाई की गवाही पर भाई को सजा हुई थी।
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केस स्टडी (चार)
ननद को जलाने वाले भाभी व भाई सजावार :
जमालपुर के अल्पसंख्यक प्राथमिकी बांग्ला विद्यालय की प्रधानाध्यापक संगीता बोस की हत्या 13 जून 2017 को हुई थी। आरोपियों ने उसे जला कर मार डाला था। जिसमें भाभी माला बोस व भाई सुबीर बोस को नामजद आरोपित बनाया गया था। सत्रवाद संख्या 317/17 में एडीजे द्वितीय अनील कुमार मिश्रा ने 13 मई 2019 को आरोपित पति व पत्नी (मृतका के भाभी व भाई) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
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केस स्टडी(पांच)
साढू के हत्यारे पर भी कसा शिकंजा
भागलपुर थाना के गोराडीह के मोहनपुर गांव के गुलशन यादव की हत्या 12 जुलाई 2015 को असरगंज थाना क्षेत्र के मासूमगंज में गोली मारकर कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के बड़े साढू सुल्तानगंज निवासी कर्ण यादव को नामजद आरोपित बनाया गया था । सत्रवाद संख्या 222/16 में एडीजे तृतीय मेहश कुमार ने 13 जुलाई 2019 को आरोपित साढू कर्ण यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस के आलावे अन्य कई मामलों में स्वजनों की गवाही पर स्वजन को सजा हुई।
Posted By: Jagran
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