दो मिनीगन फैक्ट्री संचालक दोषी करार

संवाद सूत्र, मुंगेर : शनिवार को एडीजे द्वितीय अनील कुमार मिश्रा ने दो मिनी गन फैक्ट्री संचालक को दोषी करार दिया। एडीजे द्वितीय ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 106/12 एवं सत्र वाद संख्या 470/12 में सुनवाई की। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य, अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद मिर्जापुर बरदह गांव के रहने वाले मिनीगन फैक्ट्री संचालक मु. मुर्शीद उर्फ पप्पू एवं मंजूर उर्फ माजो को दोषी करार दिया। बहस में अभियोजन पक्ष से एपीपी सरोज कुमार ने भाग लिया।

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क्या है मामला
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मुफस्सिल थानाध्यक्ष ने गुप्त सूचना के आधार पर 6 जून 2012 को मिर्जापुर बरदह गांव स्थित स्व. मो. शमीम के अर्ध निर्मित मकान में छापामारी की। जहां से हथियार बनाने का विभिन्न तरह का उपकरण एवं अर्ध निर्मित हथियार पुलिस ने बरामद किया। वहीं, हथियार बनाते हुए दो आरोपी मु. मुर्शीद उर्फ पप्पू एवं मंजूर उर्फ माजो को गिरफ्तार किया था।
Posted By: Jagran
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