हत्या में पति को उम्रकैद, सास व ससुर को सात साल की सजा

दहेज हत्या से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट दो रविन्द्र मणि त्रिपाठी की अदालत ने पति को उम्रकैद व सास ससुर को सात सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में सासाराम अगरेर थाना क्षेत्र मोकर निवासी इंद्रदेव राम ससुर, सास फुलवा देवी व पति मिथिलेश राम शामिल है।

अपर लोक अभियोजक श्रीकांत ने बताया कि नासरीगंज थाना क्षेत्र के इटिमहा निवासी भानु राम ने 16 जनवरी 2018 को इन अभियुक्तो के विरुद्ध अगरेर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें बतायागया था कि इनकी बहन कुसुम देवी की शादी 2012 में अभियुक्त मिथिलेश राम से हुई थी। वह 2014 में गवना होकर अपने ससुराल गई थी। जिसके बाद से ही दहेज में मोटरसाइकिल व सोने का चेन नही लाने पर प्रताड़ित किया जाता था। मांग पूर्ण नही करने पर अभियुक्तों के द्वारा 14 जनवरी 2018 को गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से डॉक्टर, आइओ समेत कुल पांच गवाहों की गवाही हुई थी।
दाउदनगर ने मोथा को हरा सेमीफाइनल में बनाई जगह यह भी पढ़ें
Posted By: Jagran
डाउनलोड करें जागरण एप और न्यूज़ जगत की सभी खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस

अन्य समाचार