पंजीयन के बगैर यंत्रों की बिक्री हुई तो होगी कार्रवाई

जहानाबाद। संयुक्त कृषि भवन के सभागार में गुरुवार को जिला कृषि पदाधिकारी सुनील कुमार की अध्यक्षता में जिले के सभी कृषि यांत्रिक विक्रेताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सभी यंत्र विक्रेताओ को निर्देश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य योजना कृषि यांत्रिकीकरण अंतर्गत विक्रेता पंजीकरण तथा अधिकृत विक्रेता अपने यंत्र निर्माता का कृषि यांत्रिकरण पोर्टल पर पंजीकृत कराएं। इसकी स्वीकृति जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर से ही दी जाएगी। विक्रेता मेले में भाग लेकर यंत्र की बिक्री कर सकेंगे। जिन यंत्र विक्रेताओं द्वारा इसका अनुपालन नहीं होता है और वे बिना पंजीकृत कराए अपने यंत्रों की विक्री कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में संबंधित किसान को अनुदान की राशि देय नहीं होगा ।इसके अलावा यंत्र विक्रेता के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

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उन्होंने कहा कि 13 एवं 14 जनवरी को लगने वाले कृषि यांत्रिकीकरण मेले में अधिक से अधिक किसान कृषि यंत्र के लिए आवेदन करें। वे मेले में उपस्थित होकर इसका लाभ उठाएं। मेले में किसानों की सुविधा के लिए कृषि कर्मी एवं विक्रेताओ के 22 स्टल लगाए जाएंगे। इसपर विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र के आलावा कृषि विभाग के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी किसानों की सहायता के लिए उपस्थित रहेंगे।
Posted By: Jagran
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