हत्या के मामले में आजीवन कारावास व अर्थदंड

लखीसराय के त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

संवाद सहयोगी, लखीसराय : त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश देवेंद्र प्रसाद केशरी ने शुक्रवार को हलसी थाना कांड संख्या 105/98, सेशन नंबर 754/08 के विचारण के पश्चात हत्या का दोषी पाते हुए एक व्यक्ति को आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा पाने वाला व्यक्ति चानन थाना क्षेत्र के जानकीडीह बेलदरिया निवासी जागेश्वर बिद का पुत्र माधो बिद है। अपर लोक अभियोजक मु. फारूख आलम ने बताया कि दिनांक 17 नवंबर 98 को जानकीडीह बेलदरिया निवासी कारी देवी ने हलसी थाना में बयान दी कि उसका बड़ा भाई रामजी बिद सिलवे में पेड़ कटवाकर ट्रैक्टर पर लाद कर घर ला रहे थे। सतसंडा गांव के समीप पहुंचने पर गांव के ही जागेश्वर बिद के पुत्र माधो बिद ने अन्य लोगों के साथ मिलकर घेरकर गोली मारकर उसके भाई रामजी बिद की हत्या कर दी। घटना का कारण जमीन विवाद है। न्यायाधीश ने विचारण के पश्चात माधो बिद को धारा 302 भादवि का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। बचाव पक्ष से अधिवक्ता उमेश बिद एवं अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक मु. फारूख आलम ने बहस में भाग लिया।
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Posted By: Jagran
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