हाईकोर्ट का फैसला: लहलादपुर के प्रखंड प्रमुख होंगे अनिल



संजय कुमार ओझा, लहलादपुर : प्रखंड प्रमुख की कुर्सी पर एक बार फिर अनिल कुमार सिंह काबिज होंगे। उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में यह फैसला सुनाया है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद उन्हें पद से हटना पड़ा था। इसके बाद सविता सिंह को प्रमुख चुना गया था। लेकिन अनिल कुमार सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव और नए प्रमुख के चुनाव के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहां से उन्हें यह राहत मिली है। इससे पूर्व कोर्ट ने सविता सिंह के प्रमुख के अधिकार को शिथिल किया था।
लगभग डेढ़ वर्ष पहले अनिल कुमार सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लेकिन इसकी सूचना तत्कालीन प्रमुख अनिल कुमार सिंह को नहीं दी गई। उनकी उपस्थिति में ही अविश्वास प्रस्ताव की विशेष बैठक उपप्रमुख की अध्यक्षता में कर ली गई। सविता देवी के नेतृत्व में लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद अनिल सिंह के खिलाफ इसे पारित कर दिया गया। इसके बाद सविता देवी प्रखंड प्रमुख निर्वाचित हुई । इधर अनिल सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए बुलाई गई बैठक और चुनावी प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
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कोर्ट ने 21 दिसंबर को वर्तमान प्रमुख सविता देवी के अधिकार को तत्काल प्रभाव से शिथिल कर दिया था। न्यायालय ने वर्तमान प्रमुख समेत सभी पंचायत समिति सदस्यों व जिम्मेवार पदाधिकारियों को 13 जनवरी को उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखने का आदेश दिया। दलीलें सुनने के बाद 14 जनवरी को इस मामले में अहम फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने सविता देवी के निर्वाचन को गलत करार देते हुए अनिल कुमार सिंह को प्रमुख पद का ताज सौंप दिया। बुधवार को जैसे ही उच्च न्यायालय से अनिल सिंह के पक्ष में फैसला आया, समर्थको में खुशी की लहर दौड़ गई। विपक्षी खेमा बोला, करेंगे अपील
इस मामले में प्रमुख के पति जितेंद्र सोनी ने बताया कि अभी उनकों जजमेंट की कापी नहीं मिली है। फैसले का अध्ययन करने के बाद वे कोर्ट में अपील करेंगे।
प्रमुख अनिल कुमार सिंह ने बताया कि गलत तरीकों इस्तेमाल कर उनको पद से हटाया गया था। उच्च न्यायालय से उन्हें इंसाफ मिला है। वहीं बीडीओ राघवेंद्र कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा।

Posted By: Jagran
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