फर्जी बैंक गारंटी को ले जिले में दर्ज हुई छठी प्राथमिकी

-सचिव के आदेश पर कार्यपालक अभियंता कार्य प्रमंडल वीरपुर ने दर्ज कराई प्राथमिकी

-थानाध्यक्ष ने 19 दिन बाद दर्ज की प्राथमिकी, सूचक हो गए सेवानिवृत्त
-मामला करोड़ों रुपये के सड़क निर्माण के ठेका लेने के मामले में एसबीआई के 17 लाख के फर्जी बैंक गारंटी का
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जागरण संवाददाता, सुपौल: जिले में संवेदकों द्वारा फर्जी बैंक गारंटी लगाकर करोड़ों रुपये का ठेका लेने के मामले में एक और प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पूर्व में फर्जी बैंक गारंटी के मामले में जिले के तीन थानों में पांच प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। सचिव ग्रामीण कार्य विभाग बिहार पटना के आदेश पर कार्यपालक अभियंता वीरपुर ने स्थानीय एक संवेदक पर 17 लाख 10 हजार रुपये का भारतीय स्टेट बैंक का फर्जी बैक गारंटी देकर करोड़ों रुपये के सड़क निर्माण का ठेका लेने के आरोप में वीरपुर थानाध्यक्ष को आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामले को लेकर वीरपुर थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने कांड संख्या 6/2020 दर्ज कर अनुसंधान का भार स्वयं ग्रहण कर लिया है। ग्रामीण कार्य विभाग बिहार पटना के सचिव ने अपने कार्यालय पत्रांक 3110 दिनांक 1 नवंबर 2019 के द्वारा कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल वीरपुर को संवेदक विजय कुमार यादव पर जमा बैंक गारंटी की कुल 17 लाख 10 हजार निविदा में फर्जी बैंक गारंटी देकर विभाग के साथ धोखाधड़ी करने के गंभीर वित्तीय अनियमितता के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। सूचक कार्यपालक अभियंता के 23 दिसंबर के आवेदन पर थानाध्यक्ष वीरपुर ने 18 दिन के बाद 9 जनवरी 2020 को कांड दर्ज किया। सबसे गंभीर पहलू यह है कि इस कांड के सूचक 31 दिसंबर 2019 को ही सेवा निवृत्त हो गए हैं।
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कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल वीरपुर ने अपने कार्यालय पत्रांक 2365 दिनांक 23 दिसंबर 2019 के द्वारा
थानाध्यक्ष वीरपुर को पत्र लिखकर ग्राम कल्याणपुर थाना भपटियाही सरायगढ़ के संवेदक विजय कुमार यादव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया था। आवेदन के अनुसार संवेदक द्वारा निविदा में उनके समर्पित जमा अग्रधन की राशि बैंक गारंटी संख्या 11 वर्ष 2019-20 दिनांक 3 सितंबर 2019 राशि 17 लाख 10 हजार भारतीय स्टेट बैंक सरायगढ़-भरपटियाही शाखा से निर्गत समर्पित किया है। भारतीय स्टेट बैंक सरायगढ़ भपटियाही द्वारा उक्त बैंक गारंटी को अपने शाखा से निर्गत नहीं होने संबंधी प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया है। इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि संवेदक द्वारा समर्पित बैंक गारंटी फर्जी है। संवेदक ने शपथ पत्र के माध्यम से सत्यापित कर बैंक गारंटी विभाग को उपलब्ध कराकर विभाग से धोखाधड़ी की है जो गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला है। कार्यपालक अभियंता ने प्राथमिकी पत्र के साथ बैंक गारंटी की सत्यापित प्रति, कार्यालय द्वारा सत्यापन हेतु निर्गत पत्र तथा बैंक द्वारा बैंक गारंटी सत्यापित पत्र की प्रति भी संलग्न किया है।

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Posted By: Jagran
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