दो अपहरणकर्ता को मिली सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

बेगूसराय। फास्ट ट्रैक कोर्ट बेगूसराय के न्यायाधीश प्रेमचंद पांडेय ने अपहरण के एक मामले की सुनवाई करते हुए अभियोजन साक्ष्य के आधार पर दो अपहरणकर्ता को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने जिन दो अपहरणकर्ताओं को सजा सुनाई। उनमें बरौनी थाना क्षेत्र के केशावे गांव निवासी पंकज सिंह एवं नयागांव थाना क्षेत्र के नयागांव निवासी मदन सिंह हैं। इनके खिलाफ नयागांव निवासी राजेंद्र सिंह शिक्षक के पुत्र पंकज कुमार को जान मारने की नीयत से अपहरण करने का आरोप है। यह घटना 28 अप्रैल 1993 को घटी थी। घटना के संबंध में शिक्षक राजेंद्र सिंह की शिकायत पर स्थानीय थाना में कांड दर्ज किया गया था। पुलिस ने घटना को सत्य पाकर सजा पाए आरोपितों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामला विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से छह गवाहों का बयान न्यायाधीश के समक्ष कराया गया। प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने दोनों आरोपितों को दस-दस हजार रुपये अर्थदंड के साथ सात-सात साल की सजा सुनाई है।

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Posted By: Jagran
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