हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त को आजीवन कारावास

सिवान। अपर जिला न्यायाधीश चतुर्थ रामायण राम की अदालत ने हत्याकांड से जुड़े मामले के मुख्य अभियुक्त मनोज ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक सुदामा ठाकुर से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने अभियुक्त मनोज ठाकुर को भादवि की धारा 302 के अंतर्गत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गोरेयाकोठी थाना

अंतर्गत जगदीशपुर गांव निवासी फागू ठाकुर के दरवाजे पर 11 फरवरी 2010 को पड़ोसी मनोज ठाकुर और प्रमिला देवी के लड़के ने गंदगी कर दिया।
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यह देखकर फागू ठाकुर ने पड़ोसी मनोज ठाकुर और प्रमिला देवी से गंदगी हटाने का निवेदन किया। इसी पर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया। तत्पश्चात मनोज ठाकुर ने घातक हथियार से फागु ठाकुर एवं उनके पिता रामसूरत ठाकुर पर गंभीर वार कर दिया, इसके चलते रामसूरत ठाकुर के पेड़ू और गुप्तांग परचोट लगने की वजह से इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई। फागू ठाकुर के बयान पर दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह ने की।
Posted By: Jagran
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