व्यापारियों को बकाया टैक्स में छूट, ओटीएस के अंतर्गत करें जमा

वाणिज्य कर विभाग के ओर से जिले के व्यापारियों को राहत देने के लिए टैक्स में 100 प्रतिशत तक की छूट देने की घोषणा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत की गई है। इसके लिए विभाग की ओर से अलग-अलग योजना के तहत अलग-अलग छूट देने की घोषणा की है। यह छूट उन्हें व्यापारियों को मिलेगी, जिनका बकाया 31 दिसंबर 2019 के पूर्व का है। इस छूट को पाने के लिए वाणिज्य कर विभाग में व्यापारियों को 25 मार्च तक आवेदन देने का समय दिया है। 25 मार्च तक कोई भी आवेदनकर्ता ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकता है। उसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा। जिन व्यापारियों का बकाया है उनको जल्द ही आवेदन करके की बात कही गई है। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो व्यापारी वाणिज्य कर विभाग के ऑफिस जाकर वरीय पदाधिकारी आदि से संपर्क कर जानकारी ले सकता है। जीएसटी से पूर्व वाणिज्य कर विभाग के सभी पुराने अधिनियमों के अधीन निबंधित व अनिबंधित व्यवसायियों के बकाए के विवाद को समाप्त करने के लिए अत्यंत आसान एवं सुविधाजनक योजना की गई है। जिसे एक मुश्त समाधान योजना में काफी कम राशि जमा कर अपने पुराने बकाये को समाप्त किया जा सकता है।

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क्या है छूट की स्कीम -
अगर कोई व्यापारी 31 दिसंबर 2019 के पूर्व का टैक्स बकाया है। किसी प्रकार के अन्य बकाया पर 65 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। अब वैसे में 35 प्रतिशत ही जमा करना होगा। वहीं जुर्माना, शास्ति व ब्याज में 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं किसी प्रकार के वैधानिक घोषणा पत्र, प्रमाण पत्र नहीं दाखिल करने के वजह से कर पर 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।
क्या कहते हैं पदाधिकारी-
इस संबंध में जानकारी देते हुए वाणिज्य कर उपायुक्त ध्रुव कुमार मिश्र ने बताया कि सरकार की ओर से वन टाइम सेटलमेंट योजना के अंतर्गत पुराने विवादों को समाप्त किया जा सकता है। जिसमें कई प्रकार की छूट है। इस योजना का लाभ उठाने का अंतिम समय 25 मार्च तक ही है।
Posted By: Jagran
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