अकबरपुर पंचायत की महिला सरपंच ने डकार लिए दो लाख 27 हजार रुपये

संवाद सहयोगी, हिलसा ( नालंदा )।

ग्राम कचहरी संचालन के लिए प्राप्त सरकारी राशि को एक महिला सरपंच डकार गईं और कार्रवाई से बचने के लिए अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध मामला भी दर्ज करा दी । इसका खुलासा पीजीआरओ में दर्ज शिकायत में कार्रवाई संबंधी आदेश पारित होने के बाद मंगलवार को हिलसा के प्रखंड विकास पदाधिकारी राजदेव प्रसाद रजक द्वारा किया गया है । पीजीआरओ ने बीडीओ राजदेव प्रसाद रजक के खिलाफ निर्णय देते हुए पांच हजार रुपये का दंड देने का फैसला सुनाया था । मामला हिलसा प्रखंड के अकबरपुर ग्राम कचहरी से जुड़ा है। अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास अकबरपुर ग्राम कचहरी की सरपंच दयामंती देवी ने अगली किस्त की राशि भेजे जाने के एवज में कमीशन मांगे जाने संबंधी शिकायत दर्ज करायी थी। बीडीओ श्री रजक ने बताया कि ग्राम कचहरी के संचालन के लिए ग्राम कचहरी अकबरपुर सरपंच के खाते में करीब दो लाख सत्ताईस हजार रुपये एनईएफटी के माध्यम से से भेजा गया था। खाते में भेजी गई राशि का सदुपयोग करने के बजाए सरपंच दुरुपयोग किया गया। सरपंच ने खाते से सभी राशि की निकासी कर ली लेकिन न तो पंचों को मानदेय का भुगतान किया गया और न ही कार्यालय के लिए कोई उपस्कर ही खरीदी । इसका खुलासा तब हुआ जब पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा भेजी गई सरकारी राशि से संबंधित डीसी बिल की मांग की गई। बार-बार कहे जाने के बाद भी सरपंच द्वारा राशि के उपयोगिता संबंधी प्रमाणपत्र नहीं दिए जाने पर पंचायत सचिव सुजीत कुमार द्वारा जांच करायी गयी। जांच में पंचों ने बताया कि मानदेय के रुप में फूटी कौड़ी भी नहीं मिली और न ही कार्यालय के लिए कोई उपस्कर की खरीद किया गया और ना ही कार्यालय में कोई उपस्कर है। इसके बाद कार्रवाई से बचने के लिए दयामन्ती देवी द्वारा पीजीआरओ के पास अगली किस्त की राशि भेजे जाने के एवज में कमीशन मांगे जाने संबंधी शिकायत दर्ज करायी गयी। इस बीच गबन की राशि की वसूली के लिए ग्राम कचहरी के सरपंच दयावंती देवी के विरुद्ध अनुमंडल दंडाधिकारी के कोर्ट में नीलामवाद दायर किया गया, जो फिलहाल लंबित है। पीजीआरओ के यहां सुनवाई के दौरान राशि गबन की जानकारी न तो सरपंच ने दीं और न ही हमारे प्रतिनिधि द्वारा ही दिया गया।
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Posted By: Jagran
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