हत्या मामले में तीन को आजीवन कारावास की सजा

- पिता प्रकाश मंडल के साथ पुत्र आशीष भी सजावार, एक अन्य पुत्र सपन मंडल फरार

- एससी -एसटी न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने सुनाई सजा
- हवेली खगड़पुर में 19 जुलाई 18 को जमीन विवाद के कारण घर में घुसकर महादलित अर्जुन वैध की गला रेत कर हुई थी हत्या
संवाद सूत्र, मुंगेर : एससी -एसटी के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे प्रथम अनुराग ने एससी -एसटी मामले में सजा सुनाई है। न्यायालय ने जमीन विवाद में अपराधिक षड्यंत्र कर महादलित अर्जुन वैध की गला रेत कर हत्या किए जाने और मृतक की पत्नी एवं पुत्र को जख्मी करने के मामले में हवेली खड़गपुर थाना कांड 234/18 में तीन दोषियों को सजा सुनाई।
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शुक्रवार को एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश अनुराग ने हवेली खड़गपुर थाना कांड संख्या 234/18 व सत्रवाद संख्या 2093/18 में सजा के बिदु पर सुनवाई की। जिसमें अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के बैजलपुर गांव के छोटु रजक उर्फ दिवाकर, प्रकाश मंडल व उनके पुत्र आशीष कुमार मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एससी -एसटी के विशेष लोक अभियोजक हरि नारायण प्रसाद ने बहस में भाग लिया।
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क्या है मामला -
खड़गपुर थाना क्षेत्र के बैजलपुर गांव के अर्जुन वैध की हत्या 19 जुलाई 2018 की देर रात कर दी गई थी। अर्जुन वैध के घर में पांच अपराधी सीढ़ी लगाकर घुसे और अर्जुन वैध की गला रेत कर हत्या कर दी। शोर सुनकर पति को बचाने आई पत्नी मीरा देवी व उसके पुत्र राजीव को भी अपराधियों ने तलवार व भुजाली से मार कर जख्मी कर दिया था। मीरा देवी गंभीर रुप से जख्मी हुई। वह अब भी बीमार है। अपराधियों के भय के कारण मीरा देवी परिवार सहित गांव से पलायन कर गई है ।

Posted By: Jagran
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