शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त महिला को 10 साल का कारावास

सुपौल। शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त एक महिला कारोबारी को दोषी करार करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायधीश उत्पाद इसरार अहमद की कोर्ट ने 10 वर्ष कारावास तथा एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला निर्मली थाना कांड संख्या 102/17 तथा सत्र वाद संख्या उत्पाद 960/17 से संबंधित है। जिसमें निर्मली थाना पुलिस ने निर्मली वार्ड नंबर 12 निवासी बेचनी देवी को अवैध रूप से शराब का कारोबार करते पकड़ा था। दर्ज मामले में निर्मली थाना में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक विजय कुमार सिंह ने कहा था कि 9 दिसंबर 2017 को एक गुप्त सूचना मिली कि निर्मली वार्ड नंबर 12 में कुछ लोग अवैध रूप से शराब के कारोबार में संलिप्त है। सूचना पर जब पुलिस छापेमारी की तो बेचनी देवी के घर से 300 एमएल का नेपाली देशी शराब का एक सौ बोतल बरामद की गई। सुनवाई उपरांत उक्त कोर्ट ने बेचनी देवी को बिहार मद्य निषेध अधिनियम 2016 की धारा 30 ए के तहत दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कारावास तथा एक लाख जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 6 माह की सजा भुगतनी होगी। इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार त्रिपाठी तथा बचाव पक्ष की ओर से शिव प्रसाद साहू ने बहस में हिस्सा लिया।

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Posted By: Jagran
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