तीन हत्या के आरोपितों को मिली उम्रकैद की सजा

बेगूसराय। बेगूसराय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज मिश्रा ने हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए अभियोजन साक्ष्य के आधार पर तीन आरोपितों को उम्र कैद की सजा तय की है। न्यायाधीश ने सजा पाए तीनों आरोपितों को सात-सात हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का भी आदेश दिया है।

सजा पाए आरोपित साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के रजौरा निवासी विक्रम यादव, रणवीर यादव एवं एमएलए यादव है। इन लोगों के खिलाफ ग्रामीण संजीव कुमार के चाचा सतीश यादव की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। यह घटना आहोक विशनपुर स्थित लाल माता मंदिर परिसर में 30 जून 2017 में घटी थी। संजीव की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान नौ गवाहों का बयान कराया गया। अभियोजन के सभी गवाहों ने घटना का समर्थन किया। प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने उक्त सजा मुकर्रर की।
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इधर एफटीसी के प्रेमचंद पांडेय ने एस. कमाल थाना क्षेत्र के बिदटोली निवासी मुरली यादव, जगदीश मंडल एवं जोगी यादव को मारपीट एक मामले में अधिकतम तीन साल की सजा मुकर्रर 20 हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया है। आरोपित पर लक्ष्मीपुर निवासी गणेश शर्मा के साथ मारपीट करने का आरोप है।
Posted By: Jagran
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