कर्ज अदा नहीं करने पर एसबीआई ने जब्त की अचल संपत्ति

बक्सर : बैंक द्वारा कर्ज लेने के बाद चुकता नहीं करना कितना भारी पड़ सकता है इस बात से बहुत सारे लोग अंजान हैं। कई लोग तो यहां तक समझते हैं कि बैंकों से लोन लिया ही जाता है चुकता नहीं करने के लिए। लेकिन कर्ज लेने वाले शायद यह नहीं जानते कि बैंक जब देना जानता है तो लेना भी जानता है। इस संबंध में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जब कर्जदार द्वारा कर्ज की राशि जमा नहीं करने पर बंधक रखी गई संपत्ति बैंक द्वारा जब्त कर ली गई।

इस संबंध में एसबीआई की वसूली शाखा पटना द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी देते बताया गया है कि धर्मेंद्र कुमार सिंह नामक व्यक्ति ने एसबीआई से कर्ज लिया था। बैंक द्वारा बकायदा सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद कर्ज की अदायगी कर दी गई। जिसके तहत धर्मेंद्र कुमार सिंह ने अंजू देवी के नाम से दर्ज बक्सर स्थित संपत्ति को गिरवी रखा था। बावजूद, इसके कर्जदार द्वारा लोन का किश्त जमा नहीं किए जाने से कर्ज की राशि बढ़ते हुए 26 लाख तक पहुंच गई और लोन अकाउंट एनपीए हो गया। इस संबंध में बैंक द्वारा बार-बार पत्राचार और चेतावनी जारी करने के बाद भी जब कर्जदार द्वारा राशि जमा नहीं की गई तब यह केस एसबीआई की वसूली शाखा पटना को दे दिया गया। वसूली शाखा द्वारा भी बैंक कर्ज की राशि जमा कराने का भरपूर प्रयास किया गया। जिसके फलीभूत नहीं होने के बाद मंगलवार को पटना मुख्यालय से बक्सर पहुंचे मुख्य प्रबंधक मीनाक्षी एवं प्रबंधक सुभाष प्रसाद ने कर्ज के लिए गिरवी रखी गई संपत्ति पर सांकेतिक कब्जा कर लिया। हालांकि, बैंक द्वारा इसके बाद भी बकाएदार को बकाया राशि जमा करने के लिए एक मौका दिया गया है। बावजूद इसके राशि जमा नहीं करने पर बैंक द्वारा जब्त की गई अचल संपत्ति को नीलाम कर ऋण की वसूली की जाएगी। हालांकि, वसूली शाखा द्वारा इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई कि यह कर्ज एसबीआई के किस शाखा द्वारा जारी किया गया था।

Posted By: Jagran
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