लड़की को अगवा कर दुष्कर्म में 10 वर्ष का कठोर कारावास

समस्तीपुर । विभूतिपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्ष पूर्व अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए देशरी के राम भवन साह को न्यायालय ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय राजीव कुमार ने विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई। जिसमें भादवि की धारा 376 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 30 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। राशि अदा नहीं करने पर डेढ़ वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वही धारा 366 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20 हजार जुर्माना, राशि अदा नहीं करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास, जबकि धारा 506 में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माना तथा नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास और धारा 342 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। राशि नहीं अदा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है। न्यायालय ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने तथा जुर्माना की राशि पीड़ित पक्ष को देय होने का आदेश पारित किया है। बहस के दौरान सरकार पक्ष से अपर लोक अभियोजक रामकुमार तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता परमेश्वर सिंह ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। जानकारी के अनुसार गांव के एक व्यक्ति द्वारा 8 मई 2004 को विभूतिपुर थाना कांड संख्या 70/04 दर्ज कराई गई थी। जिसमें उसने घर से शौच के लिए निकली उनकी पुत्री को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य के आलोक में अपहरण के साथ-साथ आरोपित को दुष्कर्म एवं अन्य धाराओं में भी रामभवन साह को दोषी करार दिया था।

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Posted By: Jagran
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