विवाहिता से दुष्कर्म मामले में एक को दस वर्ष का कारावास

सुपौल। विवाहिता से दुष्कर्म के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार सिंह की कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार करते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये का जुर्माना करने की सजा सुनाई है। यह मामला भीमपुर थाना कांड संख्या 59/2018 तथा सत्र वाद संख्या 363/18 से संबंधित है। जिसमें भीमपुर थाना क्षेत्र स्थित जीवछपुर निवासी मक्खन साफी उर्फ मु. रफी साफी ने विवाहिता को उस समय अपना हवस का शिकार बनाया था जब वे ससुराल से अपने मायके जा रही थी। इस मामले को लेकर पीड़िता ने थाना में दर्ज प्राथमिकी में कहा था कि वे नौ सितंबर, 2018 को अपने ससुराल से मायके पैदल ही जा रही थी। कुछ दूर जाने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार मक्खन साफी उनके पास आया और उनसे पूछा कि तुम मायके जा रही हो मैं भी वहां जा रहा हूं चलो मैं तुमको घर छोड़ दूंगा। उसके बाद वह उनके मोटरसाइकिल पर बैठ गई। परंतु मक्खन साफी मायके जाने वाले रास्ते पर ना जाकर सिमराही बाजार की ओर जाने वाले रास्ते की ओर मुड़ गया। पूछने पर उन्होंने कहा कि वहां कुछ काम है फिर घर वापस चले जाएंगे। सिमराही पहुंचकर उन्होंने जानबूझकर शाम कर दिया फिर एक सुनसान जगह पर लाकर उनके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। सुनवाई उपरांत उक्त कोर्ट ने मक्खन साफी उर्फ मु. रफी साफी को दोषी करार करते हुए भादवि की धारा 376 के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सुनाए गए अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है कि अर्थदंड की राशि पीड़िता को देय होगी। इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नीलम कुमारी तथा बचाव पक्ष की ओर से नागेंद्र नारायण ठाकुर ने बहस में हिस्सा लिया।


Posted By: Jagran
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