दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष की सजा

जहानाबाद । स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित विशेष पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार जायसवाल ने सजा की बिदु पर सुनवाई करते हुए धारा-376 एवं चार पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोपी पिकु कुमार को सात साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनो धाराओं में 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जानकारी देते हुए पाक्सो के विशेष लोक अभियोजक मुकेश नंदन वर्मा ने बताया कि वर्ष 2017 में महिला थाने में एक नाबालिग से दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह मुकदमा मखदुमपुर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग के बयान पर दर्ज हुई थी। इसमें पिकु कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। आरोप लगा था कि वह अपने ननिहाल में रह रही थी। 10 जुलाई 2017 को उसकी मामी मखदुमपुर अस्पताल गई थी जिस कारण वह घर में अकेली थी। उसका आरोप था कि घर में अकेले रहने के कारण आरोपी युवक घुस गया और दुकान से सामान लाने को कहा। जब उसने सामान लाने से इंकार किया तो उसने साथ जबरन दुष्कर्म किया। शनिवार को न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी करार दिया गया था तथा सोमवार को सजा की बिदु पर फैसला सुनाया गया। मुकदमे में अभियोजन की ओर से कुल 12 गवाह पेश किए गए थे।

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Posted By: Jagran
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