खगड़िया के नंदलाल यादव की हत्या मामले में मुंगेर का राजेश यादव दोषी करार

मुंगेर। खेत में लगी फसलों को बर्बाद करने के विरोध में खगड़िया मानसी थाना क्षेत्र निवासी नंदलाल यादव की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में एडीजे द्वितीय अनिल कुमार मिश्रा ने एक आरोपित को दोषी कराया दिया, जबकिं तीन आरोपी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया।

मुफस्सिल थाना कांड संख्या 196/05 में उपलब्ध साक्ष्य, अभियोजन व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टीकारामपुर गांव निवासी राजेश यादव को दोषी करार दिया। अन्य तीन आरोपित राकेश यादव, सिपाही यादव एंव छब्बो यादव को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने आरोप मुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष से एपीपी सरोज ने बहस में भाग लिया।
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क्या है मामला :
मानसी थाना के चुकती गांव के मृतक नंदलाल यादव के चचेरे भाई कुंदन यादव ने 18 अक्टूबर 2005 को मुफस्सिल थाना में मुकदमा दायर किया था। कुंदन यादव ने अपने बयान में बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चुकती बहियार में वह अपने चचेरे भाई नंदलाल यादव के साथ बासा में बैठा था। इसी दौरान चारों आरोपित हथियार से लैस होकर आए और उन दोनों भाइयों को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद आरोपी पुलिस यादव के कहने पर उसके पुत्र राजेश यादव ने उसके चचेरे भाई नंदलाल यादव को गोली मार दी। वह जख्मी होकर गिर गया और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। आरोपित उसके खेत में लगी फसलों को बर्बाद करने की नीयत से अपना घोड़ा व घोड़ी दौड़ा देता था। इसका विरोध करने पर उसने घटना को अंजाम दिया।
Posted By: Jagran
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