मैट्रिक परीक्षा में बनेंगे बाधक, तो दर्ज होगा केस

खगड़िया। मैट्रिक परीक्षा के सफल संचालन व वीक्षण कार्य में बाधक बनने वाले शिक्षकों पर एफआइआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। आदेश दिया गया है कि बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 की सुसंगत धाराओं एवं सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में यह एफआइआर दर्ज की जाए। ऐसे शिक्षकों को निलंबित करने, विभागीय कार्रवाई चलाने की कार्रवाई भी की जाए। कर्तव्य पर अनुपस्थित रहने के आरोप में वेतन की कटौती करते हुए इसकी जानकारी कोषागार को देने को भी कहा गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर द्वारा उक्त आदेश सभी डीएम, उप विकास आयुक्त व जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है। कहा गया है कि शिक्षकों की प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए पहले ही वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है। कहा गया है कि शिक्षकों की कमी पर अनुदानिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक को वीक्षण कार्य में लगाएं। परीक्षा केंद्रों पर अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरा लगाने को कहा गया है। मूल्यांकन कार्य में सेवानिवृत शिक्षक स्थानीय स्तर पर मूल्यांकन हेतु नियुक्त करने को भी कहा गया है। इधर, डीएम अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि मुख्यालय के आदेश निर्देश के आलोक में प्रक्रिया अपनाई जा रही है।


Posted By: Jagran
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