बांध निर्माण को ले चार माह में निर्णय लेने का आदेश



रोहतास। सदर प्रखंड सासाराम ताराचंडी व धुआं कुंड स्थित काव नदी में बांध बना दक्षिणी इलाके में सिचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने का आदेश उच्च न्यायालय ने सरकार को दिया है। भारतीय जन कल्याण पार्टी के जिलाध्यक्ष दीनदयाल कुशवाहा की तरफ से दायर याचिका को निष्पादित करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की एक सदस्यीय पीठ ने यह आदेश दिया है। जिसमें सरकार, जिला प्रशासन व विभागीय अधिकारी को बांध निर्माण के मसले पर चार माह के अंदर विधि सम्मत निर्णय लेने को कहा है। कोर्ट के इस आदेश के बाद पहाड़ी इलाके में बसे गांवों के लोगों की उम्मीदें बंध गई है। हालांकि जिला प्रशासन के अधिकारी न्यायालय के इस आदेश के प्रति अनभिज्ञता जता विशेष कुछ कहने से फिलहाल परहेज किया है।
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बताते चले कि बांध नहीं होने के कारण काव नदी का पानी प्रत्येक वर्ष बर्बाद होती है। यहीं नहीं बरसात के मौसम में बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इस समस्या से निदान दिलाने को ले भारतीय जन कल्याण पार्टी के दीनदयाल कुशवाहा ने पिछले वर्ष हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ताराचंडी व धुआं कुंड में काव नदी पर बांध बनाने की मांग सरकार से की थी। जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा था कि बांध के अभाव में जहां पानी बर्बाद हो जाती है। जिस कारण सिंचाई की समस्या उत्पन्न हो जाती है।अगर बांध का निर्माण हो जाता है तो जहां पानी की बर्बादी रोकी जा सकती है, वहीं किसानों को इस समस्या से स्थायी निदान मिल जाता।
Posted By: Jagran
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