थानाध्यक्ष के फरवरी माह के वेतन पर रोक

अरवल । अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कृष्ण कुमार चौधरी की अदालत ने न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने के आरोपी सदर थानाध्यक्ष के फरवरी माह के वेतन पर रोक लगाए जाने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि अरवल सिपाह निवासी जसीम अहमद नामक दुकानदार ने वर्ष 2011 में अरवल थाने में पदस्थापित तत्कालीन अवर निरीक्षक शशि भूषण सिंह एवं चौकीदार परशुराम सिंह पर कपड़ा नहीं देने पर गाली गलौज एवं आईएसआई एजेंट बताकर जेल भेजने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जहानाबाद के न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल किया था। इसमें दोनों के विरुद्ध न्यायालय ने संज्ञान लिया था। इस वाद में चौकीदार परशुराम सिंह न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जमानत करा चुके थे लेकिन शशि भूषण सिंह आज तक उपस्थित नहीं हुए ।इसे लेकर लेकर न्यायालय द्वारा गैरजमानतीय वारंट निर्गत किया गया था तथा थानाध्यक्ष को इसकी तामिला कराने का निर्देश दिया गया था। तामिला नहीं कराए जाने के कारण उन्हें न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दिए जाने का निर्देश दिया गया था। हालांकि थानाध्यक्ष न तो न्यायालय में उपस्थित हुए और नहीं स्पष्टीकरण ही दिया। परिणामस्वरूप न्यायालय को यह निर्देश पारित करना पड़ा। इस आदेश की प्रति निकासी एवं ब्ययन पदाधिकारी सह पुलिस उपाधीक्षक को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया। साथ ही इसकी प्रति जिलाधिकारी ,पुलिस अधीक्षक एवं जिला कोषागार पदाधिकारी को भी भेज दी गई।


Posted By: Jagran
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