दहेज हत्या में पति व सास दोषी करार

रोहतास। 26 साल पुराने दहेज हत्या के एक मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए एडीजे 12 आशुतोष कुमार की अदालत ने पति व सास को दोषी ठहराया है। दोषी पाए गए लोगों में बड़हरी निवासी पति शंकरधारी सिंह व सास जमोत्री देवी शामिल हैं।

अपर लोक अभियोजक सुदर्शन सिंह ने बताया की शंकरधारी की शादी 1994 में दिनारा थाना क्षेत्र के नटवार निवासी लालमुनी सिंह की पुत्री सिधु से हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज में जर्सी गाय व रंगीन टीवी को ले आरोपित सिधु को मारपीट करते रहते थे। इसी क्रम में तीन अगस्त 1994 को ससुराल वालों ने सिधु की गला दबा हत्या कर साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जला दिया था। न्यायालय ने उक्त मामले में दोनों को सजा सुनाई है। सजा के बिदु पर कोर्ट 17 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी।
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Posted By: Jagran
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