कई विभागों के प्रभार में हैं लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी

सुपौल। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को अन्य किसी कार्य का प्रभार नहीं दिया जाना है। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के प्रधान सचिव सह मिशन निदेशक का यह स्पष्ट आदेश है। इसके बावजूद सुपौल के अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सुरेश कुमार जिले के कई विभागों के प्रभार में हैं।

भ्रष्टाचार मुक्त जागरुकता अभियान के आरटीआइ कार्यकर्ता अनिल कुमार सिंह ने सरकारी आदेश के इस उल्लंघन को लेकर बिहार के मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के अपर मुख्य सचिव, आयुक्त कोशी प्रमंडल सहरसा एवं जिलाधिकारी सुपौल को पत्र लिखकर ध्यान आकृष्ट कराया है। उन्होंने सुपौल अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को जिला पदाधिकारी के गोपनीय शाखा सहित अन्य कार्यों से मुक्त करने का अनुरोध किया है।
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पत्र में अनिल ने कहा कहा है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी पटना के प्रधान सचिव सह मिशन निदेशक आमिर सुबहानी ने राज्य के सभी जिला पदाधिकारी को अपने कार्यालय ज्ञापांक 1014 दिनांक 26 अगस्त 2016 के द्वारा पत्र लिखकर कहा है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम प्रशासनिक सुधार की दिशा में राज्य सरकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों को अन्य कार्य का प्रभार नहीं दिया जाए तथा विधि व्यवस्था संबंधी कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाए। मिशन का आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के प्रधान सचिव चंचल कुमार ने अपने कार्यालय पत्रांक 1283 दिनांक 9 अक्टूबर 2017 के द्वारा जिला पदाधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि मिशन के स्पष्ट आदेश के बावजूद कई जिलों में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को अन्य प्रभार दिए गए हैं। यह सरकार के आदेश का उल्लंघन है और इससे लोक शिकायतों की सुनवाई एवं निवारण की स्वतंत्र एवं निरपेक्ष संरचना के गठन की अवधारणा का उद्देश्य विफल होगा। प्रधान सचिव ने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को अन्य कार्य से मुक्त करने का आदेश जिलाधिकारी को दिया है। बावजूद लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से अन्य कार्य लिया जा रहा है।
राज्य मुख्यालय में 14 फरवरी 2020 को आयोजित समीक्षा सह क्षमतावर्धन कार्यशाला में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों को अन्य कार्य के प्रभार दिए जाने का मामला प्रकाश में आया। अपर मुख्य सचिव सह मिशन निदेशक आमिर सुबहानी ने अपने कार्यालय पत्रांक 568 दिनांक 25 फरवरी 2020 के द्वारा जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को अन्य कार्य का प्रभार देना सरकार के निदेश का उल्लंघन है।
Posted By: Jagran
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