अशोक की हत्या के मामले में अभिनंदन को उम्र कैद की सजा

- हत्या कर सर काट कर ले जाने के मामला में अभिनंदन को आजीवन कारावास की सजा

संवाद सूत्र, मुंगेर : सात वर्ष पूर्व बरियारपुर थाना क्षेत्र के सहिया बहियार में गंगा घाट से अंतिम संस्कार कर लौट रहे अशोक यादव की हत्या कर उसके कटे सर को अपने साथ बहियार ले जाने के मामला में एडीजे द्वितीय अनिल कुमार मिश्रा ने एक आरोपी को सजा सुनाई । शुक्रवार को एडीजे द्वितीय अनिल कुमार मिश्रा ने सत्रवाद संख्या 161/18 में सजा के बिदु पर सुनवाई की। अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी झौआ बहियार के रहने वाले गोदा मंडल उर्फ अभिनंदन मंडल को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई एवं दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। साथ ही साथ भादवि की धारा 201 में पांच वर्ष की सजा एवं दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी जितेंद्र कुमार पटेल ने बहस में भाग लिया। सोमवार को न्यायालय ने गोदा मंडल को दोषी करार दिया था।
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क्या है मामला: इस मामला में मृतक के पिता किशोरी यादव ने बरियारपुर थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। अपने बयान में किशोरी यादव ने कहा कि 23 मार्च 2013 को उनके भाई, उनके पुत्र रविन यादव एवं अशोक यादव तथा अन्य ग्रामीण गंगाघाट में एक ग्रामीण का दाह संस्कार कर ट्रैक्टर से वापस गांव लौट रहे थे। इसी दौरान बीच रास्ता में सहिया बहियार स्थित संटो मंडल के वासा के पास पूर्व से घात लगाए बदमाशों ने ट्रैक्टर रोक कर हत्या करने के नीयत से मेरे पुत्र अशोक यादव को खींच कर खेत ले गया । फिर आरोपियों ने तेज हथियार से उस की गर्दन कट कर हत्या कर दी और कटे हुए का सर को अपने साथ बहियार ले गए।
Posted By: Jagran
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