कोराना वायरस को लेकर कोर्ट में जारी की गई एडवाइजरी

कोरोना वायरस से बचाव को लेकर व्यवहार न्यायालय में जिला जज शिवगोपाल मिश्रा के द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है। बुधवार को बेवजह कोर्ट परिसर में पहुंचे लोगों को बाहर निकाला गया। जिला जज ने व्यवहार न्यायालय का निरीक्षण किया और बिना काम के कोर्ट परिसर में रहे लोगों को बाहर किया। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर बुधवार कोव व्यवहार न्यायालय से लेकर अनुमंडल न्यायालय दाउदनगर में सभी मामलों में सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से की गई। जेल से कोर्ट में बंदियों की पेशी नहीं कराई गई। जेल से वीडियो कांफ्रेसिग के माध्यम से बंदियों की उपस्थिति हुई और उनके मामले की सुनवाई हुई। जिला जज एवं एडीजे-वन संजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि न्यायालय में सभी अभियुक्तों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से हुई। वीसी के माध्यम से सेशन कोर्ट में औरंगाबाद में कुल 45 मामलों की सुनवाई हुई। और इन सभी मामलों में अभियुक्त वीसी के माध्यम से उपस्थित हुए। सिविल कोर्ट के 34 मामले जिसमें 28 व्यवहार न्यायालय एवं छह मामले दाउदनगर में सुनवाई वीडियो कांफेंसिग के माध्यम से हुई। व्यवहार न्यायालय में एक घंटे के अंदर सभी आवश्यक कार्य करके वादकारियों को मुक्त कर दिया गया। मामलों की सुनवाई के बाद न्यायिक पदाधिकारियों एवं पुलिस के साथ जिला जज ने न्यायालय परिसर का निरीक्षण करते हुए अधिवक्ताओं एवं वादकारियों को कोरोना वायरस को लेकर जागरूक किया। कहा गया कि बहुत जरूरी नहीं हो तो कोर्ट आने से बचें। नहीं आने पर किसी भी वाद में वादकारियों के खिलाफ कोई सुनवाई या आदेश पारित नहीं की जाएगी। बेवजह कोर्ट परिसर में रहे लोगों कोर्ट से बाहर निकाला गया। जिला जज ने बताया कि बुधवार को न्यायालय में काफी अच्छा माहौल देखा गया। भीड़ कम रही। अधिवक्ताओं का काफी सहयोग मिला। अधिवक्ता भी काम के बाद न्यायालय छोड़ दिए और अपने घरों के लिए रवाना हो गए। जिला जज ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर 31 मार्च तक कोरोना वायरस को लेकर यह एडवाइजरी लागू की गई है।


Posted By: Jagran
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