आगरा में लॉकडाउन के चलते बदल दिए गए यह नियम घरों तक पहुंचाया जाएगा समान

कोरोना वायरस (Coronavirus) की महामारी की रोकथाम के लिए यूपी में आगरा का प्रशासन ने बड़ी ही मुस्तैदी दिखाई है। जिला प्रशासन लॉकडाउन का पालन ना करने वालों पर कठोर कार्रवाई करेगा। आगरा के डीएम श्री प्रभु नारायण सिंह ने आदेश दिया है कि बुधवार से आगरा में कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी। किसी को भी घर से निकलने की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण सामानों की होम डिलीवरी की जाएगी।

बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने मंगलवार को रात 8 बजे सारे हिंदुस्तान में अगले 21 दिन तक लॉकडाउन की घोषणा की। इसके पहले मंगलवार को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में लॉकडाउन की घोषणा की थी।
आगरा के डीएम ने आश्वासन दिया है कि जनता को किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होने दी जाएगी। डीएम के आदेश के बाद आगरा में रहने वालों के लिए लॉकडाउन के चलते ये नियम बदल गए हैं।
1. आगरा में कल से कोई भी दुकान नहीं खुलेगी।
2. सभी पेट्रोल पंप भी बंद रहेंगे।
3. आवश्यकता का सामान लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा।
4. सब्जी व अन्य सामान की घर-घर तक सप्लाई की जाएगी।
5. घरों में दूध के हॉकर सिर्फ प्रातः काल 5 से 8 बजे तक दूध पहुंचा सकेंगे।
6. अखबार वेंडर्स प्रातः काल 5 से 8 बजे तक ही अखबार की सप्लाई कर सकते हैं।
7. हॉस्पिटल की सुविधा घर पर पहुंचाई जाएगी।
बता दें कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से पीड़ितों की संख्या 536 तक पहुंच गई है। वहीं यूपी में कोरोना के मरीजों की संख्या 40 हो गई है।

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