CM पंजाब द्वारा कर्फ्यू प्रबंधन और ज़रूरी वस्तुओं की सप्लाई के लिए नये आदेश जारी

CM पंजाब द्वारा कर्फ्यू प्रबंधन और ज़रूरी वस्तुओं की सप्लाई के लिए नये आदेश जारी

कोविड -19 से सम्बन्धित सामान की खरीद प्रक्रिया की निगरानी के लिए कमेटी गठित विदेशों से लौटे सभी व्यक्तियों को ढूँढने के लिए यत्न जारी रखने और एकांतवास में रहने वालों की निगरानी करने के आदेश घर -घर सामान पहुँचाने की विधि लागू करने के लिए नजदीकी से काम कर रहा है पुलिस और सिवल प्रशासन
कोविड -19 से सम्बन्धित सामान की खरीद प्रक्रिया की निगरानी के लिए कमेटी गठित
विदेशों से लौटे सभी व्यक्तियों को ढूँढने के लिए यत्न जारी रखने और एकांतवास में रहने वालों की निगरानी करने के आदेश
घर -घर सामान पहुँचाने की विधि लागू करने के लिए नजदीकी से काम कर रहा है पुलिस और सिवल प्रशासन
चंडीगढ़, 25 मार्च:
मुख्यमंत्री ने कोविड -19 से सम्बन्धित वस्तुओं की खरीद प्रक्रिया की निगरानी के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग और वाणिज्य) के नेतृत्व अधीन कमेटी का गठन किया है। सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक हैल्थ सैंटरों और कम्युूनिटी हैल्थ सैंटरों को ज्यादा अपेक्षित साजो-सामान की समय पर सप्लाई को यकीनी बनाने की ज़रूरत का नोटिस लेते हुये मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमीशनरों को कहा कि यह सामान जल्द खरीदने करने के लिए अग्रिम माँग करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव और पंजाब हैल्थ सिस्टम कोरर्पोशन के मैनेजिंग डायरैक्टर के साथ संबंध कायम किया जाये। इस सामान में पी.पी.ई. किटों, मास्क और दवाएँ आदि शामिल है।
इस दौरान कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को आदेश देते हुये कहा कि शक्की मामलों के टैस्ट करने के लिए तय प्रोटोकोल को बारीकी से अपनाया जाये। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किये पत्र नंबर आई.एस.डी.पी. /पी.बी. /2020 /660 -1725 तारीख़ 22 /3/2020 की सख्ती से पालना की जानी चाहिए।
10 मार्च, 2020 के बाद पंजाब पहुँचे सभी अंतरराष्ट्रीय मुसाफिऱों की खोज को सबसे अधिक महत्व देते हुये मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यह काम निर्विघ्न जारी रहना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और पुलिस को हिदायत की कि ढूँढे जा चुके मुसाफिऱों की निगरानी करके इनके घरेलू एकांतवास को यकीनी बनाया जाये।
लोगों को भरोसा देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे कफ्र्यू सम्बन्धी पहले जारी किये आदेश लागू रहेंगे परन्तु राज्य सरकार की तरफ से हर संभव कदम उठाया जायेगा कि ज़रूरी वस्तुएँ मुहैया करवाने वालों और आम लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने पुलिस और सिवल प्रशासन को आदेश दिए कि यह यकीनी बनाया जाये कि ज़रूरी सेवाओं को ज़रुरी /निर्धारित समय तक घर -घर पहुंचाना जारी रखा जाये और यदि संभव हो सके तो ई -कॉमर्स कंपनियाँ /सर्विस प्रोवाईडरों की सहायता भी ली जाये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ज़रूरी सेवाओं और वस्तुओं को घर -घर पहुंचाने में तेज़ी लाने के लिए ज़रूरत पडऩे पर वालंटियरों की सेवाओं भी ली जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि ज़रूरी सेवाएं मुहैया करवाने वालों, चाहे वह हॉकर या डिलिवरी देने वाले लडक़े हैं या फिर संस्थाएं हैं, इनको निर्धारित समय तक काम करने की इजाज़त होनी चाहिए परन्तु इसलिए स्वास्थ्य सम्बन्धी ज़रूरी निरीक्षण के बाद विशेष इजाज़त हो।
मुख्यमंत्री ने बताया कि गेहूँ के आगामी सीजन के लिए अनाज के भंडारण के लिए उचित जगह को यकीनी बनाने के लिए विशेष माल रेल गाड़ीयों का राज्य से बाहर अनाज ले जाने के लिए बंदोबस्त किया गया है। इस सम्बन्धी सम्बन्धित ख़ाद्य और सिवल सप्लाईज़ विभाग की तरफ से पूर्ण रूप में प्रोटोकोल जारी किया गया है। डिप्टी कमीशनरों को विभाग की तरफ से जारी किये प्रोटोकोल और इन दिशा -निर्देशों को ध्यान में रखते इन रेलों के चलने को यकीनी बनाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने प्रभावित या नाजुक इलाकों की सफ़ाई के भी आदेश दिए जिसके लिए स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग की तरफ से बाकायदा दिशा -निर्देश जारी किये जा चुके हैं। इनमें सम्बन्धित शहरों और गाँवों को लिया जा सकता है।
मुख्यमंत्री के निर्देशों पर सचिव अरुण शेखड़ी ने समूह डिविजऩल कमीशनरों, डिप्टी कमीशनरों, पुलिस कमीशनरों और जि़ला पुलिस कमीशनरों के साथ-साथ स्थिति के साथ निपटने में लगे अन्य सीनियर अधिकारियों के लिए संशोधित कफ्र्यू प्रबंधन दिशा -निर्देश जारी किये हैं। डिप्टी कमीशनरों को इन दिशा -निर्देशों की सख्ती के साथ पालना को यकीनी बनाने के लिए कहा गया है।
सिवल और पुलिस प्रशासन की तरफ से आपसी तालमेल के साथ मिल कर किये जा रहे काम के दौरान डी.जी.पी. दिनकर गुप्ता ने अपने अधिकारियों को स्पष्ट हिदायतें जारी की हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से देश भर में से मुकम्मल तालाबन्दी और राज्य में बिना किसी छूट के लगे कफ्र्यू के मद्देनजऱ वह लोगों को अपेक्षित सामान निरंतर पहुंचाने के लिए प्रभावशाली प्रणाली अपनाएं। उन्होंने ज़रूरी वस्तुओं और सेवाओं को घर -घर जाकर पहुंचाने पर ज़ोर दिया जो इस मौके एकमात्र विकल्प है। इस सम्बन्धी उन्होंने कमिशनर पुलिस और एस.एस.पीज़ को कहा है कि घर -घर जाकर सेवाओं की सुविधाजनक सुपुर्दगी के लिए डिलिवरी वाले लडक़ों, रेहड़ी वालों और छोटे मोटर वाहनों के यातायात को यकीनी बनाया जाये।
कफ्र्यू प्रबंधन की संशोधित हिदायतों के अनुसार भारत सरकार ने नामज़द सरकारी दफ्तरों को उचित स्टाफ के साथ खोलने का आदेश दिया है।
संशोधित दिशा -निर्देशों के अनुसार ज़रूरी सेवाओं की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए कम स्टाफ के साथ राज्य सरकार के दफ़्तर भी खोले जाने बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार के आदेशों के अनुसार ऐसे राज्य और भारत सरकार के मुलाजिमों को उनके विभागीय शिनाख्ती कार्ड के द्वारा ड्युूटी पर जाने की आज्ञा होगी और उनको घर से दफ़्तर जाने के लिए विशेष कफ्र्यू पास की ज़रूरत नहीं होगी।
जारी दिशा निर्देशों में यह विशेष तौर पर बताया गया है कि पंजाब, हरियाणा और यू.टी. चण्डीगढ़ के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों समेत बोर्ड, निगम और सोसायटियों के मुलाजिमों को मोहाली जिले ख़ास करके मोहाली और ज़ीरकपुर से चण्डीगढ़ और पंचकुला स्थित अपने दफ्तरों में पहुँचने में दिक्कत आ रही है। अब यह फ़ैसला किया गया है कि इनको अपने विभाग के शिनाख्ती कार्ड के साथ सरकारी ड्युूटी पर जाने की आज्ञा होगी बशर्ते यह ग्रुप या परिवार के साथ न जा रहे हैं। इनको विशेष कफ्र्यू पास की कोई ज़रूरत नहीं है।
इसके अलावा बाकी सरकारी कर्मचारी अपने घर से काम करेंगे और किसी भी ज़रूरत पडऩे पर एक संदेश पर तैयार रहेंगे।
कफ्र्यू में आम छूट न देने के चलते जि़ला प्रशासन द्वारा फ़ैसला किया गया है कि चुनिंदे इलाकों में छूट दी जायेगी जिससे जारी निर्देशों के अनुसार भीड़ इक_ी करने से बचा जा सके और तयशुदा फासला कायम रखा जा सके।
निम्नलिखित अनुसार आज्ञा दी जा सकती है:-
निर्धारित समय के लिए पर्मिट जारी किये जा सकते हैं जो कफ्र्यू के समय के लिए होंगे जिनको भारत सरकार और पंजाब सरकार द्वारा छूट दी जाती है। ऐसे पर्मिट अधिकारित पत्र की शक्ल में भी हो सकते हैं।
छूट प्राप्त संस्थाओं जैसे कि मीडिया हाऊस, आई.ओ.सी. /एच.पी.सी.एल. डाकघरों, बैंकों, रेलवे, पेट्रोल पंपों, एल.पी.जी. सप्लाई करने वालों आदि को विशेष पत्र के द्वारा संस्थागत पर्मिट जारी किये जाएंगे जिनमें इन अदारों के हरेक कर्मचारी की सूची के साथ नत्थी होगी। ऐसे कर्मचारियों को उनके संस्थागत शिनाख्ती कार्ड पर ड्युूटी के समय के दौरान दफ़्तर जाने की आज्ञा होगी परन्तु उनको निजी काम के लिए और कहीं जैसे कि मार्केट जाने की आज्ञा नहीं होगी।
वह संस्थागत इजाज़त जो कोई अपेक्षित सप्लाई को जारी रखने के लिए जारी की जाती हैं, का स्पष्ट तौर पर जि़क्र करना चाहिए और वह राज्य भर में जायज होंगे।
आपात हालत में अगर ज़रूरत हो तो व्यक्तिगत पास दिए जा सकते हैं। ऐसे व्यक्तिगत कार्ड सिफऱ् बताए गए मंतव्य के लिए वाहन बरतने की आज्ञा देंगे।
स्वास्थ्य सेवाओं जिनमें सरकारी और प्राईवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र, कम्युूनटी स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं, के मुलाजिमों को आम छूट होगी और यह कर्मचारी अपनी संस्था के शिनाख्ती कार्ड के द्वारा छूट हासिल कर सकेंगे।
प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नीचे दिखाऐ अनुसार अलग-अलग अधिकारियों को पास जारी करने की जि़म्मेदारी सौंपी गई है
*डी.एफ.एस.सी: भोजन, राशन और किराने की दुकानों, अनाज की ढुलाई, मंडी लेबर और खरीद से सम्बन्धित काम ;
*डिप्टी डायरैक्टर बाग़बानी: फल और सब्जियाँ ;
*डिप्टी डायरैक्टर पशु पालन: दूध विक्रेता और सप्लायर और सम्बन्धी गतिविधियां
जीएम डी.आई.सी:उद्योग / उद्योगपति / औद्योगिक श्रमिक ;
*डीएमओ: किसी भी किस्म के हॉकर ; मंडी और खरीद केंद्र, आढ़तियां ;
*सीएओ: किसानों और कटाई से सम्बन्धित गतिविधियां ;
और व्यक्तिगत और अन्य के लिए जनरल पास: सहायक. कमिशनर (जनरल), एस.डी.एम., तहसीलदार या डीसी द्वारा अधिकारित कोई अन्य व्यक्ति।
उपरोक्त हरेक के लिए डीसी की तरफ से उनको अधिकारित हस्ताक्षरकर्ता घोषित किया जाना चाहिए और उसके अनुसार जि़ला पुलिस को सूचित करना चाहिए। संशोधित दिशा -निर्देशों के अनुसार अधिकारित हस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी किये जाने वाले पासों का रिकार्ड रखना लाजि़मी होगा।
व्यक्तियों या ज़रूरी चीजें और सेवाएंं मुहैया करवाने वालों की एक एक गतिविधि के लिए स्पष्ट तौर पर यात्रा का उद्देश्य और जगह का पता बताते हुये पास अधिकारित हस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी किये जा सकते हैं। ऐसे पासों को यातायात के दौरान और मंजिल दोनों पर उचित माना जाना चाहिए, परन्तु ऐसे पासधारकों को निर्धारित मंजि़ल के अलावा अन्य किसी भी जगह जाने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने अपने आदेश में ज़रूरी चीजों और वस्तुओं की सप्लाई चेन को बनाई रखने पर भी ज़ोर दिया है। वाहन का नंबर और यातायात का ढंग निर्धारित किया जाना चाहिए। हालाँकि समूहों में लोगों की यातायात को पूरी तरह टालना चाहिए।
व्यक्तिगत एमरजैंसी के लिए डिप्टी कमीशनरों को जिलों में पहले से स्थापित हैल्पलाईनज़ के द्वारा आम आदमी को सुविधा देना और फालोअप्प जारी रखना चाहिए। दिशा -निर्देशों के अनुसार इन हैल्पलाईनज़ की संख्या बढ़ाई जा सकती है।
गेहूँ की खरीद के लिए, ए.सी.एस. और पी.एस.एफ.एस. नियमित समय पर एक व्यापक मंडी -बार योजना जारी करेंगे। इसी तरह आलू की कटाई के लिए, ए.सी.एस. की तरफ से 27 मार्च 2020, शुक्रवार तक ज़रूरी दिशा निर्देश जारी किये जाएंगे।

अन्य समाचार