Corona Lockdown : मजदूरों के माइग्रेशन पर SC ने केंद्र से मांगी Status Report

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस (Coronavirus) के प्रकोप और देश भर में लॉकडाउन के बीच मजदूरों के पलायन पर केंद्र से रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने सवाल उठाया है कि इस मामले में सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं. कोर्ट इस मामले पर कल फिर से सुनवाई करेगी.

शीर्ष अदालत ने पाया कि आतंक और भय से मजदूरों का पलायन कोरोना वायरस (COVID-19) की तुलना में एक बड़ी समस्या बन रहा है. अदालत ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर दिशा-निर्देश जारी करके अधिक भ्रम नहीं पैदा करेगी. सरकार पहले से ही इस मुद्दे से निपटने के लिए काम कर रही है.
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मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे (Chief Justice SA Bobde) और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव (Justice L. Nageswara Rao) की एक पीठ ने वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मजदूरों के प्रवास के मुद्दे पर एडवोकेट अलख आलोक श्रीवास्तव और रश्मि बंसल द्वारा दायर दो अलग-अलग जनहित याचिकाओं को उठाया.
केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) ने कहा कि वायरस और केंद्र के प्रसार को रोकने के लिए मजदूरों के प्रवास को रोकने की जरूरत है और साथ ही संबंधित राज्यों ने इससे निपटने के लिए अपेक्षित कदम उठाए हैं.
गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के अब तक कुल 1071 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं जिनमें से 971 एक्टिव हैं. 100 लोगों का इलाज कर लिया गया है और 29 लोगों की मौत हो चुकी है. Covidindia.org के मुताबिक अभी तक कुल 1139 केस सामने आए हैं.
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