कोरोनावायरस पर व्हाट्सएप एडमिन को जेल होने वाले वायरल मैसेज का जानें सच!

व्हाट्सएप (Whatsapp) पर एक मैसेज काफी दिनों से वायरल हो रहा है। इसमें एक पुलिस वाला एक मैसेजे देते हुए बता रहा है कि देश में 6 अप्रैल 2020 रात 12 बजे से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट (Disaster Management Act) लागू हो गया है। इस नियम के लागू होने के बाद सरकारी विभागों के अलावा किसी अन्य नागरिक को कोरोनावायरस से संबंधित किसी जानकारी को अपडेट करने या फिर उसे पोस्ट करने की अनुमति नहीं होगी।


अगर कोई ऐसा करता है तो यह एक दंडनीय अपराध होगा। इस मैसेज में व्हाट्सएप एडमिन को यह संदेश ग्रुप मेंबर्स को फॉरवर्ड करने और लोगों को इस बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया है।
इस मैसेज में यह भी कहा गया है कि अगर इसके बावजूद कोई भी ग्रुप का सदस्य इस तरह का मैसेज फॉरवर्ड करता है तो उसके लिए एडमिन जिम्मेदार होगा, जिसके बाद उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वायरल मैसेज में एक पुलिस अधिकारी का वीडियो भी है, जिसे यह कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर किसी ने कोई आपत्तिजनक संदेश पोस्ट किया, तो ग्रुप एडमिन को जिम्मेदार माना जाएगा। यह वीडियो 13 जुलाई, 2018 से ही इंटरनेट पर उपलब्ध है। इसके अलावा वीडियो में कहीं भी पुलिस अधिकारी कोरोनावायरस की बात नहीं करता है। इसलिए, यह एक भ्रम फैलाने वाला वीडियो है।
हालांकि जब इस मैसेज की पड़ताल की गई तो पता चला कि यह मैसेज भ्रम फैलाने वाला है। केंद्र सरकार ने 24 मार्च को, जिस दिन 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी, तब सरकार ने कहा था कि कोविड -19 से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 लागू किया जा रहा है। इस अधिनियम के अनुसार, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कहता है कि सरकारी विभागों के अलावा, किसी अन्य नागरिक को किसी आपदा से संबंधित समाचार को अपडेट या साझा करने की अनुमति नहीं है।

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