फसल अवशेष जलाने पर होगा मुकदमा : बीडीओ



नालंदा : थरथरी के बीडीओ तरुण कुमार यादव ने आदेश जारी कर कहा है कि गेहूं की कटनी के दौरान फसल का अवशेष जलाने वाले किसानों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बीडीओ ने सतर्क किया है कि कोविड -19 के संक्रमण के चलते लॉकडाउन लागू है। अवशेष जलाए गए तो मुश्किल और बढ़ेगी। कहा है कि दोषी पाए गए किसानों पर न सिर्फ मुकदमा होगा बल्कि उनका किसान पंजीकरण रद कर दिया जाएगा। साथ ही अनुदान से वंचित किया जाएगा। बता दें कि किसान गेहूं की कटनी के बाद खेतों में फसल का अवशेष जलाते हैं जिसको लेकर बीडीओ ने यह चेतावनी दी है।
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Posted By: Jagran
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