सार्वजनिक जगह थूकने पर भरना पड़ेगा जुर्माना

जागरण संवाददाता, सुपौल: जिलाधिकारी के आदेश पर जिला अंतर्गत तंबाकू नियंत्रण कोषांग के द्वारा 27 मार्च से जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत 7 अप्रैल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत पदाधिकारी एवं कर्मियों को जिला तंबाकू नियंत्रण पदाधिकारी डॉ. एसएस विद्यार्थी द्वारा बताया गया कि तंबाकू पदार्थ पान, गुटखा, खैनी, जर्दा खाकर थूकने से संक्रमण की संभावना होती है। पकड़े जाने पर 200 रुपये तक का जुर्माना अथवा 6 माह तक का कारावास या दोनों हो सकता है। इसके उल्लंघन की सूचना टॉल फ्री नंबर 104 पर दी जा सकती है। इस अवसर पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. ममता कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. ठाकुर प्रसाद, डॉ. संजीदा प्रवीण, प्रभारी हेल्थ मैनेजर हरिवंश कुमार सिंह, एनएम बिदु कुमारी आदि उपस्थित थे।

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Posted By: Jagran
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