प्रति यूनिट पांच किलो चावल देने का निर्देश

सहरसा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सामान्य मासिक खाद्यान्न एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत डीएम ने गुरूवार से जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं के जरिये प्रति यूनिट पांच किलो चावल निशुल्क बांटने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जिन जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को उक्त माह का खाद्यान्न प्राप्त हो गया है, वे तुरंत वितरण प्रारंभ कर दें। जैसे-जैसे जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के पास खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है वैसे हीं तुरंत लाभुकों के बीच वितरण आरंभ करें। जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि पंचायत स्तर पर खाद्यान्न वितरण कार्य के पर्यवेक्षण हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारी यह सुनिश्चित कराएंगे कि राज्य खाद्य निगम के गोदाम से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के पास ससमय खाद्यान्न पहुंच जाए। विक्रेताओं के द्वारा लाभुकों के बीच पारदर्शिता के साथ खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित कराई जाए। डीएम के निर्देश पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा राज्य खाद्य निगम के गोदाम, जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकानों का भौतिक सत्यापन कराया गया है। लाभुकों के बीच ससमय खाद्यान्न वितरण हेतु सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को विक्रेतावार निर्धारित खाद्यान्न का उपावंटन उपलब्ध करा दिया गया है। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा एवं सिमरी बख्तियारपुर द्वारा प्रखंडवार एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेतावार खाद्यान्न उपावंटन आदेश निर्गत कर दिया गया है। निर्देश दिया गया हैं कि पीडीएस. दुकानों के बाहर ²श्य स्थान पर खाद्यान्न के मूल्य, मात्रा स्पष्ट रूप से अंकित रहनी चाहिए। वरीय पदाधिकारी -सह- जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि पी.एच.एच. (पूर्विकता प्राप्त) राशन कार्डधारी को प्रति यूनिट 3 किलो चावल /3 रूपये प्रति किलो, 2 किलो गेहुं / 2 रूपए प्रति किलो के अतिरिक्त 5 किलो चावल मुफ्त दिया जाना है। अर्थात प्रति यूनिट पी.एच.एच.(पूर्विकता प्राप्त) राशन कार्डधारी को 10 किलो खाद्यान्न के लिए मात्र 13 रू का भुगतान करना है। एएए (अंत्योदय) राशन कार्ड धारी को प्रति यूनिट 21 किलो चावल /3 रूपए प्रति किलो, 14 किलो गेहुं / 2 रूपए प्रति किलो के अतिरिक्त 5 किलो चावल मुफ्त दिया जाना है। इस प्रकार (अंत्योदय) राशन कार्ड धारी को प्रति यूनिट 40 किलो खाद्यान्न के लिए मात्र 91 रू. का भुगतान करना है। जिलाधिकारी ने खाद्यान्न वितरण के समय कोरोना वायरस संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव को देखते हुए जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को लाभान्वितों के बीच लाभुकों के खाद्यान्न वितरण के समय हैंड ग्लब्स पहनने, शारीरिक दूरी का पालन कराने, लाभुकों के हाथ धोने की सुविधा एवं अन्य सावधानियों का ध्यान में रखने को कहा है।

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Posted By: Jagran
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