UP Lockdown: सील हुए इलाकों में नहीं खुलेंगी दवा-सब्जी की दुकानें, प्रशासन करेगा होम डिलीवरी

कोरोना वायरस (Coronavirus) को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन (Lockdown) किया गया है. इस बीच यूपी सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में बदलाव करते हुए 15 जिलों में कुछ चिन्हित इलाकों को सील करने का फैसला किया है. यह आदेश आज रात 12 बजे से लागू होगा और 15 अप्रैल तक जारी रहेगा.

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इस दौरान कोई भी शख्स अपने घरों से किसी काम के लिए निकल नहीं सकता और न ही कोई बाहरी शख्स इन इलाकों में दाखिल हो सकता हैं. मीडिया को भी इन इलाकों में जाने की मनाही है. इन सभी इलाकों में किसी तरह का कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी नहीं खुलेगा. इन इलाकों में दवा की दुकान, परचून की दुकान और सब्जी की दुकान भी नहीं खुलेंगे.
इन सभी इलाकों में स्थानीय नागरिकों को घर-घर जरूरत की चीजें सप्लाई की जाएंगी. वहीं, सरकार ने टोल फ्री नम्बर 1800-180-5145 भी जारी किया है. इसके साथ ही हर जिले में जिलाधिकारी के नेतृत्व में टीम 11 गठित की गई है. यह टीम 11 इन सभी इलाकों में होम डिलीवरी के लिए निगरानी का काम करेगी.
स्थानीय पार्षद और ग्राम प्रधान को भी इस काम में शामिल किया जाएगा. इसके अलावा इलाके के तीन चयनित नागरिकों और थाना या चौकी का बीट इंचार्ज लोगों की कॉल पर उनका पता लेकर जरूरी चीजें मुहैया कराने का काम करेंगे.
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